सागर के अभिषेक चोरसिया हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास
सागर । हत्या करने वाले आरोपी अमन उर्फ गट््टु नामदेव, आदित्य सोनी को भादवि की धारा- 302 सहपठित धारा- 34 के तहत आजीवन कारावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड तथा बलराम सोनी एवं ओमप्रताप सोनी को भादवि की धारा- 302 सहपठित धारा- 34 के तहत आजीवन कारावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये जुर्माने व धारा- 506बी, 323/34 के तहत 06-06 माह सश्रम कारावास, एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष श्री षिवबालक साहू की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये दंडित किया एवं शेष आरोपियों केा संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया गया । मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी ए.डी.पी.ओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी महेष चौरसिया ने थाना कोतवाली मे ंरिपोर्ट लेख कराई कि मै बीजासेन मंदिर के पास पुरव्याउ टौरी सागर में रहता हूॅ दिनॉक 08.12.20 को रात करीब 10ः30 बजे मै खाना खाकर अपने दरवाजे के पास खड़ा कि हनुमान मंदिर के पास से अपने लड़के छोटू उर्फ आभाषक चौरसिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं वहाँ गया तो देखा कि मेरे लड़के छोटू उर्फ अभिषेक चौरसिया को आदित्य सोनी एवं गट्टू नामदेव मॉ बहिन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे मैंने पूछा कि क्या बात है तो मेरे लड़के ने मुझे बताया कि मैं शादी से खाना खाकर घर लौट रहा था तो इन दोनों ने बिना किसी बात के पीछे चैथी पर चाटा मारा और गिचड रहे हैं। तो मैने एवं मेरे लड़के ने उनको गाली देने से मना किया तो उन दोनो ने चिल्ला कर अपने दोस्तों को बुला लिया। तो छोटू सोनी टम्पी उर्फ सचिन सोनी बल्लू सोनी ओम प्रताप सोनी पियूष चौरसिया इमली वाला अब्बू यादव दीपक रैकवार तथा उनके 3.4 अज्ञात साथी सभी आ गये। फिर सभी ने एक होकर बोला कि मारो साले को जान से खत्म कर दो तो आदित्य सोनी गट्टू नामदेव ने चाकू से ,छोटू सोनी ने कटर से पियूष चौरसिया ने शराब की बोतल से जान से मारने की नियत से मेरे लड़के छोटू उर्फ अभिषेक को मारपीट की जिससे उसके बॉये पैर की जाँध बायें पैर में घुटने के पीछे दाहिने पैर की जाँघ में पेट में बायी तरफ एवं कई जगह चोटे आई कि वे सभी मेरे लड़के छोटू उर्फ अभिषेक को पटककर लात घूॅसा मारने लगे। मैं बचाने लगा और चिल्लाने लगा तो बल्लू सोनी एवं ओमप्रताप सोनी ने मुझे चाकू से मारपीट किया जिससे मुझे भी चोटे आई हल्ला सुनकर मेरी पत्नी किरन चौरसिया मुहल्ले के राजा चौरसिया अनूप चौरसिया नरेन्द्र चौरसिया आ गये थे जिन्होंने बीच बचाव किया घटना देखी है। फिर मारपीट करने वालों सभी भाग गये थे। मारपीट के कारण आई चोटो के कारण मेरा लड़का बेहोश हो गया था उसे काफी ख्ूान बह रहा था तो राजेष और अनूप चौरसिया मेरे लड़के को आटो से अस्पताल ले आये थे। फिर मैं पुलिस को सूचना देकर पीछे से पुलिस वालों के साथ तिली अस्पताल आया तो डाक्टर साहब ने मेरे लड़के को मृत घोषित कर दिया। मेरा लड़का मारपीट से आर्ट चोटों के कारण इलाज के समय अस्पताल में खतम हो गया है। मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों को मिलने पर देखकर पहचान लूंगा। सो रिपोर्ट करता हूँ । अस्पताल में रिपोर्ट लेख कराई मामले की विवेचना थाना कोतवाली द्वारा प्रारंभ की गई घटना स्थल का नक्षा मौका तैयार किया गया एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किये गये। घटना से संबंधित साक्षियों के कथन लेख किये गये । आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर मारपीट में उपयोग किये गये हथियार जब्त किये गये और जब्तषुदा हथियार व अन्य जब्तषुदा सामग्री को परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा अन्य अज्ञात आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया जिसमे ततकालीन थाना प्रभारी नवल आर्य द्वारा विवेचना उपरांत नाबालिग आरोपियों का अभियोग पत्र बाल न्यायालय में एवं अन्य आरोपी अमन उर्फ गट्टु नामदेव , आदित्य सोनी, बलराम सोनी एवं ओमप्रताप सोनी, जितेन्द्र उर्फ छोटू सोनी , चेतन उर्फ सिद्धांत, दीपक उर्फ चीनी ,जगदीष उर्फ जग्गी एवं पियूष चौरसिया का अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय में पेष किया गया जहॉ से मामला सेषन न्यायालय को उपार्पित किया गया । जहॉ आरोपियो का विचारण प्रारंभ हुआ विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों के कथन कराये गये बचाव पक्ष द्वारा भी अपने साक्षियों को परीक्षित कराया गया । अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं दस्तावेजो को प्रमाणित कराया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष श्री षिवबालक साहू की न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया ।
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