बहुचर्चित सु - भाग्योदय मामला: न्यायालय ने किया पुनर्स्थापित, 8 मई को पेशी

बहुचर्चित सु -भाग्योदय मामला:  न्यायालय ने किया पुनर्स्थापित, 8 मई को पेशी



सागर 13 अप्रैल 2023
:करोड़ो रुपए की जमीन से जुड़ा सुभाग्योदय मामला अब अदालत में सुना जाएगा। इसके पहले संबंधित अधिकारियों  के अनुपस्थित होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया था। इसको लेकर काफी चर्चा बनी थी। अनेक तरह के आरोप लगे थे। 
 एक अधिकृत जानकारी के अनुसार सु-भाग्योदयप्रकरण क्रमांक-आरसीएसए- 118 ए / 2017 मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध अब्दुल कादर एवं  सु- भाग्योदय  डेवलपर्स अन्य जो कि सागर स्थित शासकीय भूमि मौजा करीला एवं बामनखेडी की होकर भूमि लगभग 28 एकड़ के अवैध विक्रय होने से कलेक्टर सागर एवं नजूल अधिकारी सागर द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान चतुर्थ जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उक्त व्यवहारवाद   11 अगस्त 2022 को वादी के साक्ष्य हेतु नियत था । उक्त दिनांक को वादी अथवा प्रभारी अधिकारी के अति आवश्यक शासकीय कार्य एवं प्रोटोकॉल में व्यस्त होने से साक्ष्य हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुये साक्ष्य के अभाव में प्रकरण खारिज किया ।

 कलेक्टर एवं नजूल अधिकारी द्वारा उक्त वाद खारिज होने पर संबंधित व्यवहार वाद को पुर्न नंबर पर कायम करने हेतु निवेदन किया गया । जिसका व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक - आरसीएसए- 206 /2022 प्रतिस्थापित हुआ । उक्त व्यवहारवाद में मान. न्यायालय द्वारा यह माना कि प्रकरण क्रमांक-आरसीएसए- 118 ए / 2017 में वादी के साक्ष्य हेतु उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण थे। अतः मान. न्यायालय द्वारा पूर्व प्रचलित व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-आरसीएसए- 118 ए / 2017 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 अपास्त कर उक्त व्यवहारवाद पुनः पेशी पर लिया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई हेतु 8 मई 2023 को सुनवाई हेतु तारीख नियत की गई। उक्त प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता श्री एम.डी. अवस्थी द्वारा की गई ।



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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885

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