सागर, 01 मार्च 2023
कलेक्टेर श्री दीपक आर्य के निर्देशन में गठित संयुक्त् दल द्वारा ग्राम अमाउनी भोपाल वायपास रोड में अवैध रूप से संचालित एल.पी.जी. गैस रिफिलिंग सेंटर की जॉंच की गई। जांच में मौके पर अवैध रूप से 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू एच.पी. कंपनी के 20 भरे सिलेंडर एवं 34 खाली सिलेंडर, एप.पी. 15 एल.ए. 4235 आपे , 2 रिफिंलिंग मशीन , 1बैटरी से संचालित होने वाली रिफिलिंग मशीन, 1 तौल कांटा, रखा पाया गया। जिनसे अवैध रूप से वाहनो में रिफिंलिंग की जाती थी। उक्त सामग्री को जिसे मौके से मोहम्मवद शाहिद खांन पिता हनीफ खांन निवासी भगत सिंह वार्ड सागर से जप्त किया गया। मोहम्ममद शाहिद खांन द्वारा बताया गया कि, उक्तभ वाहन एम.पी. 15 एल.ए. 4235 आपे सीहोरा में संचालित एच.पी. गैस एजेंसी का है जिसे जप्तद कर पुलिस अभिरक्षा में रखवाया गया है।
इस प्रकार मोहम्मद शाहिद खांन पिता हनीफ खांन निवासी भगत सिंह वार्ड सागर एवं प्रोप्राईटर एच.पी.गैस एजेंसी सीहोरा के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम ) आदेश उल्लंघन्न किया जाना पाया गया । जो कि, आवश्य2क वस्तु2 अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है । कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित साहू द्वारा थाना मोतीनगर तहसील सागर में आवश्यरक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।जिले में इस प्रकार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम ) में अनियमितता होने पर लगातार सघन जांच एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिले में उक्त कार्यवाही का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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