Sagar: धान खरीदी में गड़बड़िया मिलने पर सहायक समिति प्रबंधक सेवा से पृथक
सागर 22 फरवरी 2023 : जांच के उपरांत सहायक समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. ढाना को सेवा से पृथक किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री दुबे के द्वारा सहकारी समिति द्वारा सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाने के फलस्वरूप समग्र तथ्यों पर विचारोपरांत एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के आदेश अनुसार संस्था में नियुक्त प्रशासक को कर्मचारियों द्वारा गबन, धोखाधड़ी या अन्य किसी आर्थिक अनियमितताओं में संलिप्त पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक / वैधानिक कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशानुसार श्री सूर्यकान्त दुबे, सहायक समिति प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. ढाना के विरुद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए लागू सेवा नियम के नियम 25 के उपनियम 5 के तहत् सेवा से पृथक करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।
श्री सूर्यकांत दुबे के द्वारा धान उपार्जन केन्द्र ढाना के केन्द्र प्रभारी रहते हुए, बिना धान जमा किये 5999.74 क्विंटल के ट्रक चालान काटे गये। 551.60 क्विंटल धान की अमानक खरीदी की गई। उपार्जन केन्द्र स्थल पर 11021.56 क्विंटल की कमी पाई गई एवं पूर्व में वेयर हाऊस में जमा धान की मात्रा में 153.08 क्विंटल की कमी है। इस प्रकार उपार्जन केन्द्र पर 17725.985 क्विंटल की कमी पाई गई।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में लागू कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार व्यापार संबंधी जारी निर्देशों का पालन करना श्री दुबे का उत्तरदायित्व था, उनके द्वारा इसका पालन न करना गम्भीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।श्री सूर्यकांत दुबे के द्वारा धान उपार्जन केन्द्र ढाना के केन्द्र प्रभारी रहते हुए, बिना धान जमा किये 5999.74 क्विंटल के ट्रक चालान काटे गये। 551.60 क्विंटल धान की अमानक खरीदी की गई। उपार्जन केन्द्र स्थल पर 11021.56 क्विंटल की कमी पाई गई एवं पूर्व में वेयर हाऊस में जमा धान की मात्रा में 153.08 क्विंटल की कमी है। इस प्रकार उपार्जन केन्द्र पर 17725.985 क्विंटल की कमी पाई गई।
श्री दुबे के द्वारा कृषकों के धान भुगतान के समय 03 कृषकों की ऋण राशि नहीं काटी गई। इस राशि को न काटना भी गम्भीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।
श्री दुबे के द्वारा संस्था का वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण नहीं कराया गया , जबकि संस्था के समिति प्रबंधक का प्रभार उनके पास है और संस्था का अंकेक्षण कराना उनका दायित्व था। इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में लागू सेवा नियम के अनुसार गम्भीर दुराचरण की श्रेणी में पाया गया है।उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री सूर्यकांत दुबे को सेवा से पृथक किया गया है।
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