सागर 25 फरवरी 2023। कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देशन में गठित संयुक्त दल द्वारा ग्राम अमाऊनी भोपाल बायपास रोड में अवैध रूप से संचालित एल.पी.जी. गैस रिफिलिंग सेंटर की जाँच की गई। मौके पर अवैध रूप से 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू एचपी कंपनी के 20 भरे सिलेंडर एवं 34 खाली सिलेंडर, एप.पी. 15 एल.ए. 4235 आपे, 2 रिफिलिंग मशीन, 1 बैटरी से संचालित होने वाली रिफिलिंग मशीन, 1 तौल कांटा, रखा पाया गया जिनसे अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग की जाती थी। जिसे मौके से मोहम्मद शाहिद खान पिता हनीफ खान निवासी भगत सिंह वार्ड से जप्त किया गया।
मोहम्मद शाहिद खान द्वारा बताया गया कि, उक्त वाहन एम.पी.15 एल.ए. 4235 आपे सिहोरा में संचालित एच.पी. गैस एजेंसी का है जिसे जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखवाया गया है। मोहम्मद शाहिद खान एवं प्रोपाईटर एचपी एजेंसी सिहोरा के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सम्बंधी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन्न किया जाना पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय है। संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने जिले में इस प्रकार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) में अनियमितता होने पर लगातार सघन जांच एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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