सागर संभाग में पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़े पैमाने पर कार्यवाई, टीकमगढ़ EE सस्पेंड, सागर के प्रभारी EE को कारण बताओ नोटिस
सागर। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने सागर संभाग में चल रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण का जिम्मा विभाग के वरिष्ठ अफसरों को सौंपा गया था जिसमें कई कनिष्ठ अधिकारियों को दोषी पाते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है तथा कइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं ।जिससे लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र में मचा हड़कंप मचा हुआ है। प्रमुख अभियंता सागर के दौरे पर आए थे।
टीकमगढ़ EE हुए सस्पेंड
बताया जाताहै कि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने सागर संभाग के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के आदेश दिए थे। टीकमगढ़ जिले में मुख्य अभियंताओं की टीम के निरीक्षण दिनांक 09.02.2023 में यह पाया गया कि जिले में मार्गों उल्लंघन है। का रखरखाव एवं निर्माण यथा पठा बुडेरा किशनपुरा मार्ग, लिधौरा बायपास मार्ग तथा गजबूतीकरण के कार्य परफारमेंस गारन्टी की अवधि में होने के बावजूद मार्गों की हालत खराब है एवं समुचित संधारण कार्य नहीं कराया जा रहा है। डामर नवीनीकरण कार्य जतारा, खरगापुर एवं लिधौरास चंदेरा गोरठ मार्ग की भी हालत अधिक खराब हैं तथा गुणवताविहीन कार्य कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि कार्यपालन यंत्री, टीकमगढ़ द्वारा मार्ग निर्माण एवं संधारण कार्यो में कोई रुचि नहीं ली जा रही है एवं घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आम जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करने के साथ शासकीय धन का दुरुपयोग की स्थिति जिले में है, जिसके लिये श्री आर. के. विश्वकर्मा, प्रभारी कार्यपालन यंत्री प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है। श्री विश्वकर्मा का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लघ्न है।
अतः राज्य शासन द्वारा श्री आर. के. विश्वकर्मा (सहायक यंत्री) प्रभारी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग टीकमगढ़ को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता है। निलंबन अवधि में श्री विश्वकर्मा का मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र गवालियर रहेगा तथा निलम्बन अवधि में श्री विश्वकर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सागर के प्रभारी EE जायसवाल को नोटिस
इसी तरह पीडब्ल्यूडी सागर के प्रभारी EE एच एस जायसवाल को कारण बताओ नोटिस जारी हुए है। नोटिस के मुताबिक दिनांक 9.02.2023 को प्रमुख सचिव लोनिवि के निर्देशानुसार सागर जिले के कार्यों का निरीक्षण प्रमुख अभियंता द्वारा किया। किशनपुरा मुगरयाउ मार्ग लं. 16 कि.मी. हैं। मार्ग के अंत जंक्शन पर लगभग 100 मीटर में डी.बी.एम का कामोशन नहीं किया गया है। पुल पुलियों में सी.सी की फिनिसिंग नहीं है । कर्लवर्ट हेतु फेसवाल की उचाई समान नहीं रखी गई चेनेज 1100 से 12500 में सबग्रेड का कार्य किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार में वर्कमेंनशिप की कमी देखी गई है जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा मार्ग निर्माण के संबंध में गुणवत्ता पर ध्यान न दिये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है साथ ही कार्य के समय मार्ग का निरीक्षण नहीं किया गया है। इस संबंध में आपको एतद् द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का निवर्हन सही रूप से न करने एवं कार्य का सतत निरीक्षण न करने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई है । आप कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रतिउत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी
इसके अलावा छतरपुर और दमोह जिले में भी निलंबन संबंधी कार्यवाई हुई है।
रहली में सब इंजीनियर सस्पेंड
वहीं सागर जिले के कार्यों का निरीक्षण प्रमुख सचिव नवरा किया गया ।जिसमें रानगिर पहुंच मार्ग में नवीनीकरण कार्य नं. 7 किमी के किमी 5/10 पर परीक्षण करने पर डामर की मोटाई 11 से 12 एमएम पाई गई, जबकि मानक स्तर अनुसार 20 एमएम निर्धारित है। इससे स्पष्ट है कि कार्य के दौरान निरीक्षण एवं सामग्री का परीक्षण आपके द्वारा नहीं कराया गया।इस प्रकार आपके कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन न करने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। आपका कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत श्री हजारीलाल पटेल उपयंत्री उपसंभाग रहली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यपालन यंत्री लोनिवि संभाग दमोह रखा जाता है।
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