Sagar: अवैध रिफिलिंग की मोटर, दो गैस सिलेन्डर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त
सागर 17 जनवरी 2023. कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भाग्योदय अस्पताल के समीप खुरई-बीना स्टेंड के सामने साहू सर्विसिंग के पीछे एक टपरे में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर मौके पर जाकर कार्यवाही की। संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान उक्त स्थल पर दो घरेलू गैस सिलेंडर भरें हुये जिनमें एक सिलेंडर रिफिलिंग मोटर से जुडा हुआ पाया गया एवं रिफिलिंग मोटर जिसे मौके से जप्त किया गया एवं मौके पर एक इलेक्ट्रानिक तौल कांटा हिसाब रजिस्टर, आदि जप्त किया गया। जाँच दल को देखकर सभी आरोपी मौके से भाग गये ।
उक्त संबंध में म.प्र. द्रवित पेट्रोलियम गैस अधिनियम 2000 का उल्लंघन्न किया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है। उपरोक्त संबंध में प्रकरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया ।
उक्त संबंध में म.प्र. द्रवित पेट्रोलियम गैस अधिनियम 2000 का उल्लंघन्न किया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है। उपरोक्त संबंध में प्रकरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया ।
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