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Sagar: हत्या के मामले में आजीवन कारावास

Sagar: हत्या के मामले में आजीवन कारावास 

सागर। न्यायालय श्रीमान अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अबदुल्लाह अहमद सागर की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

अभियोजन के अनुसार थाना मोतीनगर के अपराध क्र.1051/2020 धारा 302/34 के मामले में आरोपी हरिशंकर वल्द शोभा राम पटैल व अनिल पिता शंकरलाल अहिरवार  दोनों को अजय पटेल की मृत्यु  कारित करने के आशय से चाकुओं से मारपीट कर हत्या  करने के आरोप में  अभियोजन साक्ष्य व चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए  आरोपीगण को धारा 302/34 भा.द.वि.में आजीवन कारावास एवं 1000- 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
।उक्त अपराध की विवेचना निरीक्षक सतीश सिंह ने की थी। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से रामबाबू रावत अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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