SAGAR : जलजीवन मिशन की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर दो ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड

SAGAR : जलजीवन मिशन की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर दो ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड


सागर 8 दिसम्बर, 2022।  सागर में गुरुवार को जलजीवन मिशन अंतर्गत एकल नल योजनाओं की कलेक्टर श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक हेतु सूचना प्रेषित की गई थी। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को एकल नल योजना के ग्राम पंचायत के सचिव एवं जनप्रतिनिधियों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु ग्राम पंचायत हनौताकलों के सचिव श्री मुरारी सिंह बैठक से बिना किसी सूचना व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना  अनुपस्थित रहे, जिससे ग्राम सलैयाकलॉ ग्राम पंचायत चन्द्रापुर की समीक्षा नहीं हो सकी।
 श्री मुरारी सिंह का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। म.प्र. राजपत्र क्रं. 22 दिनांक 23. 01.2020 में निहित प्रावधान के अनुक्रम में म०प्र० पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं म०प्र० पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 के नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण में संशोधन दिनांक 09.08.2017 में दिये गये प्रावधानों अनुसार श्री मुरारी सिंह यादव सचिव ग्राम पंचायत हनौताकलों जनपद पंचायत सागर को र्क्त्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सागर रहेगा तथा  नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

लापरवाही बरतने पर चन्द्रापुर सचिव निलबित

सागर 8 दिसम्बर, 2022
 जलजीवन मिशन अंतर्गत एकल नल योजनाओं की समीक्षा बैठक की सूचना प्रेषित की गई थी। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सागर को संचालित एकल नल योजना के ग्राम पंचायत के सचिव एवं जनप्रतिनिधियों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु ग्राम पंचायत चन्द्रापुर के सचिव श्री कृष्णमुरारी यादव बैठक से बिना किसी सूचना के  सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहे ।जिससे ग्राम सलैयाकलॉ ग्राम पंचायत चन्द्रापुर की समीक्षा नहीं हो सकी।
श्री कृष्णमुरारी यादव का यह कृत्य पदीय दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों-निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। म.प्र. राजपत्र क्रं. 22 दिनांक 23.01.2020 में निहित प्रावधान के अनुक्रम में म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण में संशोधन दिनांक 09.08.2017 में दिये गये प्रावधानों अनुसार श्री कृष्णमुरारी यादव सचिव ग्राम पंचायत चन्द्रापुर जनपद पंचायत सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सागर रहेगा । इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।                                 



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एडिटर: विनोद आर्य
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