सागर 31 दिसंबर 2022।सार्वजानिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी रहली श्री गोविन्द दुबे के निर्देशन में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की लगातार सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रहली चारू जैन के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान चांदपुर की जांच 26 दिसंबर को की गई, जिसमें पाया गया कि विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में हितग्राहियों के आधार सत्यापन कराकर उन्हें राशन नहीं दिया गया। दुकान के भौतिक सत्यापन में गेहूं 138.08 क्विंटल कम, चावल 24.01 क्विंटल कम, शक्कर 27.80 किलो अधिक, नमक 13.38 क्विंटल कम व मोटा अनाज (ज्वार) 0.75 क्विंटल अधिक पाया गया। जिसका बाजार मूल्य कुल 526831 रूपये है उनकी इन अनियमितताओं के कारण कलेक्टर श्री आर्य की अनुशंसा पर शासकीय उचित मूल्य दुकान चांदपुर के विक्रेता रमेश तिवारी व सहायक विक्रेता विवके नारायण तिवारी के विरूद्ध थाना रहली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 409, 420, 34 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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» SAGAR : राशन दुकान के विक्रेता व सहायक विक्रेता पर FIR दर्ज
SAGAR : राशन दुकान के विक्रेता व सहायक विक्रेता पर FIR दर्ज
SAGAR : राशन दुकान के विक्रेता व सहायक विक्रेता पर FIR दर्ज
सागर 31 दिसंबर 2022।सार्वजानिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी रहली श्री गोविन्द दुबे के निर्देशन में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की लगातार सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रहली चारू जैन के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान चांदपुर की जांच 26 दिसंबर को की गई, जिसमें पाया गया कि विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में हितग्राहियों के आधार सत्यापन कराकर उन्हें राशन नहीं दिया गया। दुकान के भौतिक सत्यापन में गेहूं 138.08 क्विंटल कम, चावल 24.01 क्विंटल कम, शक्कर 27.80 किलो अधिक, नमक 13.38 क्विंटल कम व मोटा अनाज (ज्वार) 0.75 क्विंटल अधिक पाया गया। जिसका बाजार मूल्य कुल 526831 रूपये है उनकी इन अनियमितताओं के कारण कलेक्टर श्री आर्य की अनुशंसा पर शासकीय उचित मूल्य दुकान चांदपुर के विक्रेता रमेश तिवारी व सहायक विक्रेता विवके नारायण तिवारी के विरूद्ध थाना रहली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 409, 420, 34 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
सागर 31 दिसंबर 2022।सार्वजानिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी रहली श्री गोविन्द दुबे के निर्देशन में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की लगातार सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रहली चारू जैन के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान चांदपुर की जांच 26 दिसंबर को की गई, जिसमें पाया गया कि विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में हितग्राहियों के आधार सत्यापन कराकर उन्हें राशन नहीं दिया गया। दुकान के भौतिक सत्यापन में गेहूं 138.08 क्विंटल कम, चावल 24.01 क्विंटल कम, शक्कर 27.80 किलो अधिक, नमक 13.38 क्विंटल कम व मोटा अनाज (ज्वार) 0.75 क्विंटल अधिक पाया गया। जिसका बाजार मूल्य कुल 526831 रूपये है उनकी इन अनियमितताओं के कारण कलेक्टर श्री आर्य की अनुशंसा पर शासकीय उचित मूल्य दुकान चांदपुर के विक्रेता रमेश तिवारी व सहायक विक्रेता विवके नारायण तिवारी के विरूद्ध थाना रहली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 409, 420, 34 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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