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SAGAR: घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता पर जनपद पंचायत का सहायक ग्रेड 3 सुधीर सिन्हा सस्पेंड

SAGAR:  घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता पर जनपद पंचायत का सहायक ग्रेड 3 सुधीर सिन्हा सस्पेंड


सागर 9 दिसम्बर, 2022।  जनपद पंचायत सागर के पत्र के 3620 दिनांक 29.11. 2022 के साथ प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री सुधीर सिन्हा सहायक ग्रेड-03 जनपद पंचायत सागर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक / 608 / एफ20 / 22/5-16-20 / पंचा-2 / भोपाल दिनांक 28.11.2020 से जारी निर्देशों के अनुक्रम में जनपद पंचायत सागर के पत्र कं.1808 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से नवगठित नगर परिषद सुरखी में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के खातों पर रोक लगाने व राशि आहरण न किये जाने एवं समस्त खातों को बंद करके राशि जनपद के खाते में समायोजित करने संबंधी दिये गये निर्देशों के बावजूद विघटित ग्राम पंचायतों की राशि जनपद के खाते में समायोजित न कर अनाधिकृत रूप से तत्कालीन सचिव जो अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ हो चुके थे। उनके नाम का डोंगल चालू कर राशि 45,53,055/- रु.  का नियम विरुद्ध आहरण कराने, श्री सचिन दुबे तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत जसराज को जिला पंचायत कार्यालय द्वारा आदेश के 6165 दिनांक 23.12.2020 से निलंबित किये जाने के वावजूद निलंबित अवधि (लगभग 15 माह) का पूर्ण वेतन भुगतान करने, वर्ष 2008 के नियुक्त सचिवों को शासन के बिना नियम-निर्देशों के एरियर की राशि का भुगतान कराये जाने, ग्राम पंचायत पामाखेडी के तत्कालीन सचिव श्री राकेश दुबे का जनपद पंचायत में संवद्ध होने के वावजूद बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति से डोगल एक्टिवेट कर राशि राशि 20.88.177/- रु. दिनांक 20.07.2020 से 29.07.2020 तक (07 दिवस के अंतराल में) नियम विरुद्ध आहरित कराये जाने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना, करारोपण, कोर्ट केस, उपभोक्ता फोरम, विधिक सेवा शिविर आदि एवं वर्तमान में चल रही मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के सौंपे गये कार्य को न कर बिना अनुमति के अनाधिकृत रुप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने, श्रीमति अनीता ठाकुर सचिव ग्राम पंचायत मझगुवा अहीर को 01 वर्ष का अतिरिक्त समयमान वेतनमान का एरियर्स राशि लगभग 40,000/- रु. का भुगतान करने, नियम विरुद्ध 51 ग्राम पंचायत सचिवों को मनमाने तरीके से नियक्ति दिनांक से गणना कर नवीन अनमान का लाभ देने, श्री महेश सिंह सचिव ग्राम पंचायत पड़रिया को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के निलंबन अवधि के स्वत्वों का भुगतान करने का दोषी पाया गया है। श्री सुधीर सिन्हा सहायक ग्रेड-3 का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों / निर्देशों की अवहेलना एवं घोर वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।
म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग-दो : निलंबन के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत जैसीनगर रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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एडिटर: विनोद आर्य
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