सागर 20 दिसंबर 2022। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मध्यप्रदेष लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत समय सीमा में सेवाएं न देने पर द्वितीय अपील प्रधिकारी के अधिकार का उपयोग करते हुए रहली के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुयष सिंघई, पर 3500 रू. का अर्थदंड लगाया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेष में शासन की निर्धारित सेवाएं समय सीमा में प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेष लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम के तहत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा समय सीमा के भीतर सेवाएं देना आवष्यक होता है अन्यथा दंड का प्रावधान किया गया है।
खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुयष सिंघई पर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकरण में 14 दिन का विलंब करने के कारण एक मुष्त 3500 रू. की शास्ति अधिरोपित की गई है। डॉ. सिंघई को निर्देष दिए गए है कि 3 दिवस के भीतर राषि जमा करवाई जाकर चालन की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा कराये।
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