Editor: Vinod Arya | 94244 37885

मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन में वितरित हुआ घटिया सामान ▪️सागर कमिश्नर ने जनपद पंचायत के सीईओ को किया निलबित

मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन में वितरित हुआ घटिया सामान 

▪️सागर कमिश्नर ने जनपद पंचायत  के सीईओ को किया निलबित


सागर 21 दिसंबर 2022
संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने पिछले दिनों दमोह जिले के पथरिया जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में वधुओं को न्यून गुणवत्ता की सामग्री वितरित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत  श्री आशीष अग्रवाल को जांच के बाद निलंबित कर दिया है।
 दमोह जिले की जनपद पंचायत पथरिया में 9 दिसबंर को सम्पन्न मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन के आयोजन में 75 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ था ।  सामूहिक विवाह सम्मेलन में वितरित की गई सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायत की जाँच निर्देशानुसार जनप्रतिनिधि, हितग्राही, मीडियाकर्मी, जिले के वरिष्ठ अधिकारी तथा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं उपहार सामग्री सप्लायर्स के समक्ष किये जाने पर पाया गया कि जनपद पंचायत में  सम्पन्न सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वधु को प्रदान की जाने वाली 10 सामग्रियों में से 3 सामग्री घड़ी, टेबिल फैन, वधु के वस्त्र की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाई गई तथा न्यून गुणवत्ता की सामग्री का वितरण किया गया।
“मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की गाईड लाईन की निर्देशिका की कंडिका - 17 के अनुसार कंडिका 7.2 एवं 7.3 में प्रावधान है कि समिति द्वारा वधु को प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावेगी।“ किन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत ,पथरिया श्री आशीष अग्रवाल द्वारा योजना के उक्त प्रावधान का अनुपालन किये बिना ही वधुओं को दी गई न्यून गुणवत्ता की सामग्री के फलस्वरूप शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं हो सका । साथ ही प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई है।
श्री अग्रवाल द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर उदासीनता, कर्तव्य विमुखता, स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। श्री आशीष अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पथरिया, जिला दमोह को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित  किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री अग्रवाल का मुख्यालय, कार्यालय जिला पंचायत ,दमोह नियत किया गया है। श्री अग्रवाल की निलंबन अवधि में जनपद पंचायत पथरिया का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कलेक्टर यथोचित अधिकारी को निर्देशित करेंगे। निलंबन अवधि में श्री अग्रवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



_____________________________

एडिटर: विनोद आर्य
________
+91 94244 37885

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम की खबरे पढ़ने
  NEW फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे





ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट



______________________________
 
                           
Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive