SAGAR :आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को कारावास
सागर। श्री शिव बालक साहू, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा पारित निर्णय में आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी रामेश्वर उर्फ रामू पटैल पिता दीपक पटैल निवासी – ग्राम ढाना थाना सुरखी जिला सागर (म.प्र.) को धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी श्री सौरभ डिम्हा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 19.09.2020 को थाना सुरखी में इस आशय की देहाती नालशी लेख कराई कि दिनांक 11.05.2018 को मृतिका एवं आरोपी रामेश्वर का विवाह हुआ था। मृतिका के सास, ससुर एवं उसका पति रामेश्वर उर्फ रामू पटैल उसे दहेज के लिए लगातार प्रताडि़त करते रहते थे। दिनांक 17/09/2020 को दोपहर 02:00 बजे मृतिका अपने घर पर किचिन में काम कर रही थी, तभी उसका पति किचिन में आया और बोला कि मायके से दहेज और पैसा क्यों नहीं मांगती हो, तब उसका पति चिल्लाते हुए उसे उसके कमरे में ले गया तथा उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दी। वह चिल्लाई तो उसके दादा ससुर व देवर आ गए जो उसके प्राइवेट वाहन से अस्पताल ले गए। जिसके आधार आरोपीगण के विरूद्ध थाना सुरखी में अपराध अंतर्गत धारा 498ए,307,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण साक्षी मृतिका के परिवार वाले अभियोजन साक्ष्य के दौरान पक्षद्रोही हो गये थे, चूंकि प्रकरण में मृत्युकालीन कथन में मृतिका ने बताया था कि उसके पति ने उसके लिये बहुत परेशान किया है इस कारण उसने आग लगायी है। इस कारण न्यायालय ने उक्त समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह पाया कि आरोपी रामेश्वर से मृतिका रोज-रोज परेशान करने से ही प्रताडि़त होकर उसने आत्मदाह किया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 302 व 304(बी) भादवि के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। अभियोजन की दलीलों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी रामेश्वर उर्फ रामू पटैल को धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें