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Sagar: गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

Sagar: गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर । गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी मोनू उर्फ मोनेस रैकवार को अपर सत्र न्यायाधीश बंडा जिला- सागर श्री आर.पी.मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 449 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम करावास 2000 रू. जुर्माना एवं धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000/- रू. जुर्माने की सजा से दंडित किया है मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री ताहिर खान ने की ।
        घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृतिका की मॉ ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 21.02.2019 को सुबह 08ः00 बजे के लगभग चंदाबाई बर्तन मांझने के लिये अपने घर से चली गयी थी और उसकी पुत्री शारदा रैकवार घर पर अकेली थी। जब चंदाबाई 10ः30-11ः00 बजे के लगभग घर लौटकर आई तो अभियुक्त मोनू रैकवार उसके घर से बाहर निकल कर भागते हुये दिखा। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी बेटी शारदा मरी हुई डली थी और उसके गले से खून बह रहा था। वह चिल्लाई तो आसपास के लोग आ गये थे। अभियुक्त मोनू, बंडा आता-जाता रहता था। दो दिन पहले भी अभियुक्त मोनू रैकवार, मेरे घर आया था और बोला था कि उसकी शादी शारदा से करा दो। मैनेे मना किया तो अभियुक्त मोनू ने कहा था कि उसकी शादी नहीं कराई तो वह शारदा को जान से मार देगा। अभियुक्त मोनू रैकवार ने ही शारदा की गला काटकर हत्या कर दी है। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये , घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बंडा द्वारा धारा- 449,302 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की विवेचना टी.आई. सतीश सिंह द्वारा की गई है। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत  अपर सत्र न्यायाधीश बंडा जिला-सागर श्री आर.पी.मिश्र की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुय भादवि की धारा- 449 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम करावास 2000 रू. जुर्माना एवं धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000/-रू. जुर्माने की सजा से दंडित किया है                                                                                             


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