SAGAR : आर्थिक गड़बड़ियों के चलते 6 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित
सागर 29 नवम्बर 2022 । जनपद पंचायत बण्डा में पूर्व में किए गए कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने लोकायुक्त कार्यालय ,भोपाल में दर्ज प्रकरण क्रमांक 433/2020 विरुद्ध सुरेंद्र खरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बण्डा की कमिश्नर कार्यालय, सागर संभाग द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर जनपद पंचायत के 6 सचिवों पर निलंबन की बडी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत मझगुंवा में वर्तमान में पदस्थ ग्राम पंचायत जमुनिया के सचिव धनप्रसाद तिवारी के विवरण में ग्राम पंचायत अंतर्गत एलईडी लाइट कार्य पूर्ण होने की दिनांक 22.7.2019 एवं व्यय राशि 4,01,148 रुपए दर्ज है, जबकि मौका स्थल पर कार्य नहीं कराया गया । सचिव श्री तिवारी को राशि रुपए 4,01,148 की वित्तीय अनियमितताओं करने का दोषी पाये गए। दूसरी ग्राम पंचायत सहावन के तत्कालीन वर्तमान ग्राम पंचायत गडर में पदस्थ सचिव भूपेन्द्र सिंह ने परफारमेंस ग्रांट की राशि 8 लाख रुपये एलईडी लाइट के स्वीकृत कार्य के विरुद्ध जांच के दौरान लाइट में से मात्र 44 एलईडी लाइट पाई गई, शेष लाइट न तो मौके पर और न ही ग्राम पंचायत के स्टोर मैं पाई गई ।सचिव भूपेंद्र सिंह को राशि 1.32 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता करने का दोषी पाया गया। तीसरी ग्राम पंचायत जमुनिया के तत्कालीन एवं वर्तमान छापरी में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव रामकिशोर गर्ग ने 14 वें वित्त आयोग से राशि 4.30 लाख एवं परफारमेंस ग्रांट की राशि 4 लाख रुपये एलईडी लाइट के स्वीकृत कार्य के विरुद्ध जांच के दौरान एक चैट लाइटर में से मात्र 38 एलईडी लाइट पाई गई ,शेष लाइट न तो मौके पर और न ही ग्राम पंचायत के स्टोर में पायी गई । सचिव श्री गर्ग को राशि रुपये 1.90 लाख की वित्तीय अनियमितता करने का दोषी पाया गया । चौथी ग्राम पंचायत बम्होरीखुर्द के तत्कालीन एवं वर्तमान ग्राम पंचायत बरा के सचिव तुलसीराम अहिरवार ने वर्ष 2019 - 2020 एवं वर्ष 2020- 2021 ने स्वीकृत किए गए प्रधानमंत्री आवास में से जो आवास विभिन्न कारणों से अपात्र किए गए थे, उन अपात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाकर शासन को राशि रुपए 10.80 लाख की क्षति पहुंचाने एवं हितग्राहियों से राशि अनैतिक रूप से राशि मांगने का दोषी पाया गया। पांचवी ग्राम पंचायत खारमऊ के तत्कालीन एवं ग्राम पंचायत पिडरुआ के वर्तमान सचिव मजबूत सिंह ने प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार 30 एलईडी लाइटों के विरुद्ध सोलर लाइट लगवाने 10 एमएम 2 कोर की 850 मीटर केबल के विरुद्ध 193 मीटर लगवाकर राशि 1,97,424 की वित्तीय अनियमितता करने का दोषी पाया गया। छटवीं ग्राम पंचायत मंजला के तत्कालीन एवं वर्तमान ग्राम पंचायत सिमरिया छापरी में पदस्थ सचिव राहुल साहू ने 14 वे वित्त आयोग से राशि 4.30 लाख एवं परफारमेंस ग्रांट की राशि ₹4 लाख से एलइडी लाइट के स्वीकृत कार्य के विरुद्ध जांच के दौरान 160 लाइटों में से मात्र 4 एलईडी लाइट पाई गई ।शेष लाइट न तो मौके पर और न ही ग्राम पंचायत के स्टोर में पायी गई। सचिव राहुल साहू को 4.69 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता करने के दोषी पाया गया। सभी 6 ग्राम पंचायत सचिवों को जिला पंचायत सीईओ ने मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 22 नए प्रावधान के अनुक्रम मैं मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 एवं मध्यप्रदेश सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्त नियम 2011 के नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण में संशोधन दिनांक 09.08.2017 में दिए गए प्रावधानों अनुसार सभी 6 ग्राम पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत बण्डा रहेगा।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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