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SAGAR: हत्या की आरोपी को 10 साल की सजा

SAGAR: हत्या  की आरोपी  को 10 साल की सजा

 
सागर 30.11.2022
जिला न्यायालय सागर के एडीजे श्रीमान दिनेश सिंह राणा जी के न्यायालय द्वारा आपराधिक मानव वध के प्रकरण में धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत दोषी को 10 वर्ष का कारावास तथा ₹1000 जुर्माना दिया गया,,
प्रकरण में पैरवी शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि  सत्र प्रकरण क्रमक 111/2021 में यह निर्णय हुआ घटना मोतीनगर तब की है 21.7.2021 की है जब रात्रि 9 बजे फरियादी रिपोर्ट कर्ता गोपाल मजदूरी का काम करके अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि अंडे के ठेला लगाने वाला अभियुक्त कमलेश फरियादी  गोपाल के फफूआ ससुर रामदयाल से वाद विवाद मारपीट कर रहा है जिसमें उसने बीच बचाव भी किया जिससे फरियादी को भी चोट आई और अभियुक्त कमलेश द्वारा वाद विवाद मारपीट करने से मारपीट द्वारा मृतक रामदयालजमीन पर गिर गया था उसे अस्पताल ले जाया गया तथा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध पहले धारा 323,294,506 के अंतर्गत मामला पंजीबध्द किया,,रामदयाल के अधिक गम्भीर स्थिति के चलते पुलिस ने डॉक्टर से अभिमत लिया तथा धारा 307  का इजाफा किया,,,और 31.07.2020 को मृतक का इलाज भोपाल में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई जिसके उपरांत पुलिस ने धारा 302 का का इजाफा किया और विवेचना उपरांत मा न्यायालय में प्रकरण  आया ।विचारण के दौरान माननीय न्यायालय ने पाया किअभियुक्त कमलेश द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई उसके सिर पर चोट पहुंचाई गई पहुंचाई गई ।

              ▪️दीपक पौराणिक

जिससे उसकी मृत्यु हुए तथा उक्त घटना को आपराधिक मानव वध की श्रेणी में रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहित 1860 की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास ₹1000 जुर्माना और धारा 323 में अलग से ₹1000 का जुर्माना दिया,अभियुक्त पूर्व से जेल में था जेल में उससे द्वारा काटी गई सज़ा को मूल सज़ा में समायोजित करने का भी आदेश हुआ,,निर्णय के उपरांत अभियुक्त कमलेश पिता भाटेलाल को पुनः जेल भेज दिया गया, प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।



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