SAGAR : फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना भर्ती में नौकरी पाने वाले आरोपियों को 10-10 साल की सजा


SAGAR : फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना भर्ती में नौकरी पाने वाले आरोपियों को  10-10 साल की सजा

सागर । फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना भर्ती में नौकरी पाने वाले आरोपीगण को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला-सागर श्री शिव बालक साहू की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा 420 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू. जुर्माना,  धारा- 467 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू अर्थदण्ड , धारा- 468 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा- 471 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक आशीष चतुर्वेदी द्वारा की गई।
       जिला अभियोजन के7 मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा द्वारा बताया गया कि दिनॉक 14.07.2016 को सूबेदार कानसिंह राजपूत द्वारा थाना केंट में एक शिकायत आवेदन पेश किया कि मुकेश कुमार , मंदीप सिंह, अजय और लोकेश कुमार द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आर्मी में नौकरी प्राप्त की गई है आवेदन के आधार पर थाना केंट में अपराध क्रमांक- 313/16 धारा-420, 467,468,471,120बी का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान सूबेदार कान सिह तथा साक्षी लखविंदर सिंह , राकेश मौर्य के कथन लेख किये गये जिसमें यह पाया गया कि आरोपीगण द्वारा फर्जी दस्तावेज रहदारी फार्म, मेडीकल सर्टिफिकेट  प्रस्तुत कर टेªंनिग बटालियन महार रेजीमेंट में भर्ती होने का प्रयास किया गया। यह फर्जी दस्तावेज आरोपियों ने दिल्ली स्टेशन से प्राप्त कर सागर महार रेजीमेंट में पेश किये । आरोपी गिरीराज से भी पूछताछ की गई जिसमें उसने बताया कि दिनॉक 24.06.2016 को रेल्वे स्टेशन दिल्ली में आरोपीगण जो मेरे रिश्तेदार है जिनसे आर्मी में भर्ती के लिये 5-5 लाख रूपये लिये थे एवं रहदारी फार्म तथा मेडीकल फार्म लेकर महार रेजीमेंट में आमद देने भेजा था  जो पैसा इन आरोपियों से लिया था वह अपने निजी उपयोग में खर्च कर लिया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के कूटरचित रहदारी फार्म प्राइमरी मेडीकल एक्जामिनेशन फार्म जब्त किये गये जिनका मिलान सेना द्वारा दिये गये असली रहदारी प्रमाण-पत्र एवं मेडीकल फार्म से किया गया तो आरोपियों द्वारा दिये गये दस्तावेज फर्जी निकले । आरोपीगण के संबंध में पत्र व्यवहार कर आईआरओ दिल्ली केंट 10 से जानकारी प्राप्त की गई जिनमें आरोपीगण का किसी प्रकार का चयन सेना में नहीं किये जाने संबंधी लिखित जानकारी पत्र के माध्यम से प्राप्त हई थी तथा आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत रहदारी फार्म मेडीकल एक्जामिनेशन फार्म का फर्जी होना बताया गया जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध भादवि की धारा-420, 467,468,471,120बी  का चालान न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश जिला-सागर श्री शिव बालक साहू की न्यायालय ने आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 420 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू. जुर्माना धारा- 467 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू अर्थदण्ड , धारा- 468 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा- 471 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया।


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