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SAGAR; समय पर सेवा नही दी, नगर परिषद के सीएमओ पर लगा जुर्माना

SAGAR;  समय पर सेवा नही दी, नगर परिषद के सीएमओ पर लगा जुर्माना


सागर 28 अक्टूबर 2022।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने मध्यप्रदेष लोक सेवाओं के प्रदाय की गंारटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत समय सीमा में सेवाएं न देने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी शाहपुर श्री धनंजय गुमस्ता पर 250 रू. का अर्थदंड लगाया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेष में शासन की निर्धारित सेवाएं समय सीमा में प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेष लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम के तहत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा समय सीमा के भीतर सेवाएं देना आवष्यक होता है अन्यथा दंड का प्रावधान किया गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री धनंजय गुमस्ता पर श्रम विभाग के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन संबंधी आवेदन के निकारण में एक दिन विलंब के लिए 250 रू. की शास्ति अधिरोपित की गई है।  
श्री गुमस्ता को निर्देष दिए गए है कि 3 दिवस के भीतर राषि मद में जमा करवाई जाकर चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करे। यू
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