SAGAR: हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास
सागर । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना राहतगढ़ के हत्या के मामले में मृतक मुन्नालाल की हत्या कुल्हाड़ी से चोटें पहुंचाकर अभियुक्त गण द्वारा की गई थी ।उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रवि कुमार उर्फ प्रेम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया ,तथा अन्य अभियुक्त बलराम उर्फ बल्लू बंसल एवं गुलशन धानक को धारा 302/34 में दोषी पाए पर आजीवन कारावास व 1000-1000रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उपरोक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राम अवतार तिवारी ने पैरवी की ।
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