Bhopal: 3 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा
भोपाल। न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, 18वें एडीजे, विशेष न्यायालय भोपाल के द्वारा थाना खजूरी सडक , भोपाल के अपराध क्रमांक 09/22 में (आरोपी) रामबाबू चन्द्रवंशी को धारा 376 (क,ख), 376 (2)एन, 376 (2)एफ भादवि एवं 5एम,एन,एल/6 पॉक्सो एक्ट में प्रत्येक धारा में क्रमश: शेष प्राकृतिఀक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये कुल 1,50,000 रूपये अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी पी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल, द्वारा की गयी।
घटना का विवरण
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीडिता की माता दिनांक 01/01/2022 को थाना खूजरी सडक में उपस्थित होकर सूचना दी कि वह भोपाल की निवासी है एवं घरेलू काम करती हूं आज से करीबन 20 दिन पहले मेरी लडकी ने मुझे बताया था कि प्रायवेट पार्ट में दर्द हो रहा था तब मैने उसके कपडे उतारकर देखा था तो उसकी अंडर वियर में खून लगा था तथा प्रायवेट पार्ट में भी खून लगा हुआ था एवं उसके प्रायवेट पार्ट में कट के निशान थे तब मैने खून साफ करके बोरोप्लस लगा दिया था कल दिनांक 31/12/2021 को दोपहर 01बजे करीबन मैं घर पर सौ रही थी तब मेरी बालिका के पापा उसे उसके साथ दुकान पर लेकर चले गये थे रात्रि में 08 बजे करीबन मेरी लडकी ने मुझे बताया कि उसके प्रायवेट पार्ट देखा जो गंदा हो रहा था तथा उसमें वीर्य लगा हुआ था जिसको मैने कपडे से साफ कर दिया था मेरे पति आरोपी रामबाबू ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया तब मैने पति आरोपी रामबाबू से पुछा तो वह मुझे डराने धमकाने लगा फिर मैने यह बात अपने परिवार वालो को बताई उसके बाद कार्यवाही करने के लिये थाना खूजरी सडक में उपस्थित होकर घटना बताई जिसके आधार पर थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना पूर्ण होने पर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुऐ आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी, जिला अभियोजन कार्यालय, भोपाल ने यह जानकारी दी।
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