SAGAR: भाभी का कुल्हाड़ी से पैर काटने के आरोपी को सात साल की सजा
सागर। जिला न्यायालय की सप्तम जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल जी के न्यायालय द्वारा एक प्रकरण जिमसें न्यायालय सगी भाभी का पेर उसके देवर ने कुल्हाड़ी से काटा तथा धारा 306 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण हुआ उसमे आरोपी को 7 वर्ष का कारावास तथा 50000 अर्थदण्ड हुआ,,
घटना दिनाँक 17.10.2018 की है जब दोपहर 12:00 बजे संत कबीर वार्ड स्थित पर फरियादिया उर्मिला के मकान में जब भ अपने मकान के अंदर थी तब उसका देवर आरोपी गंधर्व सिंह पिता गोविंद सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके घर के अंदर घुस आया एवं संपत्ति के हिस्से को लेकर झगड़ा करने लगा उसी दौरान आरोपी ने श्रीमती उर्मिला पति राम कुमार के पैर में आरोपी ने कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार कर दिया जिससे वह घायल हो गई।
उसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय ले जाया गया लेकिन पैर की हालत गंभीर होने के कारण उसका पैर काट कर अलग करना पड़ा।
आरोपी के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया तथा विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आरोपी को 7 वर्ष कारावास 50000 की राशि से दंडित किया गया जुसमे से ₹40000 प्रतिकर फरियादिया उर्मिला को आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गया उक्त मामले में अभियोजन कि ओर से अपर लोक अभियोजक श्री एम डी अवस्थी ने पैरवी की।
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