SAGAR : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास
सागर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट श्रीमति नीलम शुक्ला/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने तथा उसका सहयोग करने वाले अभियुक्तगण भूर उर्फ रामदास पिता किशन लोधी उम्र 32 वर्ष, गौतम पिता हल्के लोधी उम्र 36 वर्ष व भालू पिता लच्छू लोधी उम्र 28 वर्ष सभी निवासी अंतर्गत थाना बंडा जिला सागर को भादवि की धारा 366 के तहत 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास, भादवि की धारा 376(2)(एन) के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास, एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास की सजा व 13-13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन द्वारा की गई।
मामला इस प्रकार है कि फरियादी की मंझली लड़की (अभियोक्त्री) व उसकी छोटी लड़की दिनांक-04.02.2016 को करीब 11.30 बजे साईकिल से दलपतपुर पढ़ने के लिये गई थीं। शाम करीब 05.00 बजे उसकी छोटी लड़की घर पहुंच गई किन्तु अभियोक्त्री के घर नहीं पहुंचने पर छोटी लड़की से उसके बारे में पूछने पर उसने बताया कि वे दोनों बहनें स्कूल में प्रार्थना करके अपनी-अपनी कक्षा में चली गई थी, 03.00 बजे लंच की छुट्टी में बहन स्कूल में दिखी थी, स्कूल की छुट्टी होने पर बहन नहीं दिखी तो वह साईकिल उठाने आई तो उसने देखा कि अभियोक्त्री अपनी साईकिल उठाने नहीं आई तो फिर वह अकेली घर आ गई। अभियोक्त्री की तलाश रिश्तेदारों में की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस चैकी दलपतपुर में उक्त घटना की रिपोर्ट लेख कराई कि काई अज्ञात व्यक्ति उसकी बालिका को बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से चैकी दलपतपुर में गुम इंसान लेख की गई। इसके बाद थाना बण्डा में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त भालू लोधी उससे बात करने के लिए और शादी करने के लिए धमकाता था। दिनांक-04.02.2016 को दिन के करीब 03.30 बजे हाई स्कूल से अभियुक्तगण अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर कर दमोह ले गये थे जहां उन्होंने उसकी कोर्ट मैरिज भालू से करा दी और जबरदस्ती धमकी देकर कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिये। अभियुक्तगण उसे सागौनी के जंगल भी ले गये थे और अभियुक्त भालू ने उसके साथ बलात्कार किया वहां उन्होंने उसे करीब एक माह तक रखा फिर अभियुक्तगण उसे जबलपुर और फिर वहां से मण्डला ले गये जहां करीब 5 दिन तक वे वहीं रहे। अभियुक्तगण का अभियोक्त्री के घर आना जाना था। मामले के अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री को दिनांक-02.03.2016 को बरामद किया गया। अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शा तैयार कराया गया। अभियोक्त्री व अन्य साक्षीगण के कथन लेख किये गये। अभियुक्तगण भालू, गौतम और भूरे को गिरफ्तार किया गया।
समस्त आवश्यक अनुसंधान उपरांत चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त भालू लोधी को बलात्कार करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा अभियुक्तगण भूर उर्फ रामदास लोधी व गौतम लोधी को अभियुक्त भालू का सहयोग कर दुष्प्रेरण करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का दंडादेश पारित किया। साथ ही अभियोक्त्री की आयु, उसके ग्रामीण परिवेश एवं घटना के परिणामस्वरूप उसके भविष्य के अवसरों पर पड़ने वाले परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए 4 लाख रूपये प्रतिकर दिये जाने का आदेश पारित किया।
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