SAGAR : लाठी से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
सागर। जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में न्यायाधीश श्रीमान् अनुज कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने लात, घूसों व लाठी से मारपीट कर उमरिया मुहल्ला टड़ा निवासी राजा उर्फ रहीश की हत्या करने वाले अभियुक्त कमलेश पिता बारेलाल प्रजापति निवासी ईदलपुर को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी ने की।
मामला इस प्रकार है कि दिनांक-02.01.2021 को फरियादी तनु उर्फ फैजल ने थाने में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-02.01.2021 की सुबह 9 बजे बल्लू मिस्त्री की दुकान के सामने टड़ा में उसके पिता राजा उर्फ रहीश खान उम्र 36 साल ने आरोपी कमलेश प्रजापति को गाना गाने से मना किया तो इस बात पर से कमलेश मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और जान से मारने की नीयत से लाठी, लात व घूसों से मारपीट करने लगा। लाठी, लात व घूसों से मारपीट करने से राजा उर्फ रहीश की मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से सीएचसी केसली परिसर में देहाती नालसी एवं देहाती मर्ग इंटीमेशन लेख कर प्राथमिक शव पंचनामा की कार्यवाही की जाकर मृतक का पीएम सीएचसी केसली में कराया गया। मृतक का शव पीएम के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त आधार पर आरोपी कमलेश प्रजापति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में आई चोट के कारण कार्डियोरेस्पीरेटरी अरेस्ट होने के कारण होना बताया। घटनास्थल का नक्शा तैयार कर घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद साक्षियों एवं मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लेख किये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त कमलेश प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया।
नाबालिग लड़की को छेड़ने वाले आरोपी को 3 साल का कठोर करावास
सागर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त विनोद पिता घनश्याम सेन उम्र 22 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला सागर को भादंवि की धारा 354, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 तथा एससीएसटी एक्ट की धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(va) के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाना बीना में रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक-01.12.2021 को वह जब सुबह 7 बजे स्कूल जा रही थी तभी अभियुक्त विनोद खेन पीछे से आया और बुरी नियत से उसके बांये हाथ की कलाई को पकड़ कर बोला कि मेरे साथ रेल्वे लाईन के पास चलो तुमसे बात करनी है। अभियोक्त्री दौड़कर वहां से आ गई और स्कूल से वापिस जाने के बाद उसने अपने माता पिता को सारी घटना बताई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर से थाना बीना में अभियुक्त विनोद सेन के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। विनोद सेन को गिरफ्तार किया गया, सभी साक्षियों के बयान लिये जाकर तथा संपूर्ण विवेचना के उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त विनोद सेन को भादवि, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में 3-3 साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड का दंडादेश पारित किया।
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