SAGAR : भतीजे ने चाचा की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या, उम्रकैद की सजा
सागर। हत्या के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर जा रहे थे। सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी आशीष सिंह दांगी निवासी ग्राम करैया को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जैसीनगर थाना क्षेत्र का है।
प्रकरण में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार नामदेव ने बताया कि 8 अप्रैल 2020 को अनीता सिंह निवासी करैया ने थाने में शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि पति तारन सिंह और जेठ लखन व उसके लड़के आशीष ठाकुर के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। घटना के एक दिन पहले 7 अप्रैल 2020 को शाम करीब 6 बजे उसके पति तारन ट्रैक्टर-ट्रॉली में खेत से गेहूं लेकर आए थे। घर के बाहर आशीष ठाकुर के गेहूं डले थे। उनके पति ने आशीष से गेहूं उठाने का बोला तो उसने मना कर दिया। जिस पर पति तारन ने ट्रैक्टर ट्रॉली आशीष के गेहूं के ऊपर से निकाल दी। इसी बात पर आशीष रंजिश रखे था। 8 अप्रैल 2020 की सुबह करीब 9 बजे वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। पति तारन गेहूं कटाई के पैसे देने के लिए वे कड़ोरी विश्वकर्मा के घर के पास तिगड्डा पर पहुंचे तो आशीष ठाकुर कुल्हाड़ी लेकर दौड़कर गया और पीछे से पति तारन के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। सिर में कुल्हाड़ी लगने से तारन जमीन पर गिर गया, तभी आशीष ने गर्दन पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। खून से लथपथ तारन सड़क पर तड़पने लगे और आशीष मौके से भाग गया। इलाज के दौरान तारन की मौत हो गई थी। पुलिस ने अनीता की शिकायत पर आरोपी आशीष के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना। अभियोजन ने मामले से जुड़े सबूत और दलीलें कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें