SAGAR : गौवंश वध, मांस विक्रय करने वाले 9 आरोपियों को सजा
सागर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा सागर के न्यायालय ने गाय का मांस विक्रय करने, गौवंश वध एवं उन पर क्रूरता करने के 9 अभियुक्तगण जमील उर्फ जम्मू पिता कल्ले मुसलमान, मुन्ना पिता हनीफ कुरैशी, कल्ला पिता हनीफ मुसलमान, नवाब पिता हनीफ कुरैशी, मुग्गा उर्फ मुकीम उर्फ रफीक पिता अब्दुल खालिद मुसलमान, हबीब पिता हनीफ खान, रफ्फो पत्नि मुग्धा उर्फ रफीक उर्फ मुकीम, सुल्ताना पिता कल्ला मुसलमान, फरीदा पत्नि रज्जाक मुसलमान सभी निवासी कसाई मण्डी थाना मोतीनगर सागर को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4 सहपठित 9(1) व धारा 5 सहपठित धारा 9(2) के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने की एवं सहयोग किरन गुप्त ने किया।
मामला इस प्रकार है कि पुलिस थाना पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुर्ह कि कसाई मण्डी स्थित कल्ला के घर उसके भाई मुग्गा, हबीब, नवाब गाय काटकर उसका मांस विक्रय करने को तैयार कर रहे हैं व चर्बी, सींग, खुर उसके घर पर मौजूद हैं। पुलिस फोर्स ने राहगीर साक्षियों के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर कल्ला मुसलमान के घर दबिश दी तो आगे कमरे में कल्ला, मुन्ना, नवाब, हबीब व महिला सुल्ताना एवं फरीदा दिखे जो पुलिस को देखकर कल्ला व मुन्ना नवाब रैगजीन का एक थैला व एक लोहे का टीन लेकर मकान के अंदर की तरफ लेकर घुस गया, अंदर कमरे में हबीब बैठा था जो लकड़ी के ठिये व एक बका रखे मिला जिनको पुलिस फोर्स ने पकड़ लिया। पुलिस फोर्स ने मकान के अंदर जाकर देखा तो कल्ला, नवाब, मुन्ना महिला सुल्ताना व फरीदा सभी आंगन से पिछले गेट से मौका पाकर भाग गये। वे लोग साथ में लिये रेगजीन का थैला जिसमें 2 बड़े सींग, 2 बड़े गाय के जबड़े, 2 नीचे के जबड़े मय अन्य गाय के अंग खुर वगैरह एवं 6 रस्सी मिली व 1 टीन लोहे का जिसमें गाय की चर्बी जैसी मिली जो आंगर में ही छोड़कर भाग गये। आंगन में एक गाय तथा एक बछिया क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बंधी मिली जो कि आरोपी हबीब से मौके पर जप्त किया गया। आरोपी हबीब का यह कृत गौ वंश अधिनियम के तहत दंडनीय पाये जाने से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो साक्षीगणों के समक्ष मुग्गा कसाई के घर पर भी गाय का काटे जाने के बारे में बताया गया। पुलिस फोर्स आरोपी हबीब के बताये अनुसार मुग्गा उर्फ रफीक उर्फ मुकीम के घर पर पहुंची तो मुग्गा, जीमल, रफ्फो तीनों पुलिस को देखकर कमरे में रखे फ्रिज में कुछ रखने लगे, फ्रिज को खोलकर देखा तो उसमें दो सींग छोटे व गाय का मांस व गाय के अंग मिले। मुग्गा व जमील मौका देखकर भाग गये। आरोपियों से घटनास्थल से वस्तुओं को जप्त किया गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। समस्त साक्षीगण के कथन लेख किये गये एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने सभी 9 आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड का दंडादेश दिनांक-15.09.2022 को पारित किया।
मोटर साईकिल चोर को 6 माह का कठोर कारावास
सागर। न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा सागर के न्यायालय ने मोटर साईकिल चोरी करने वाले अभियुक्त देवेन्द्र सेन पिता फुल्ले सेन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खजरा थाना बंडा जिला सागर को भादंवि की धारा 379 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने की एवं सहयोग किरन गुप्त ने किया।
मामला इस प्रकार है कि दिनांक-29.12.2016 को सूचनाकर्ता साहबसिंह अपनी काले रंग की मोटर साईकिल से निगम मार्केट कपड़ा खरीदने गया था। दोपहर करीब 02.45 बजे वह अपनी उक्त मोटर साईकिल को निगम मार्केट के अंदर गली में लॉक करके खड़ा कर कपड़ा खरीदने दुकान पर चला गया था। करीब 15 से 20 मिनिट बाद ज बवह वापस आया तो मोटर साईकिल नहीं मिली उसने आसपास तलाश की परंतु मोटर साईकिल नहीं मिली। अज्ञात चोर द्वारा मोटर साईकिल चुरा कर ले जाने का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। सूचनाकर्ता के परिवार के सदस्य मकरोनिया रोड़ पर इलाहाबाद बैंक के पास खड़े थे वहीं से उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी गाड़ी लेकर जा रहा था जिसे उन्होंने पहचान लिया और आरोपी का पीछा किया एवं उसे राम मंदिर के पास पकड़ लिया फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी का पकड़कर थाना ले गई।
संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त देवेन्द्र सेन को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड का दंडादेश दिनांक- 14.09.2022 को पारित किया।
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