सागर 15 सितम्बर 2022। ग्राम पंचायत पडऱई को शासन द्वारा जारी की गयी राशि का दुरुपयोग मनमाने तरीके से व्यय करने पर तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर को प्रकरण भेजा गया है। ग्राम पंचायत पड़रई के निर्माण कार्यों में राशि 7224444 रूपये का आहरण कर वित्तीय अनियमितता की जाने के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा गया था। अनियमितता के संबंध में जिला पंचायत के द्वारा को सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत पडरई द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था जिस पर तत्कालीन सरपंच श्री वीरेन्द्र सिंह को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गयी । तत्कालीन संरपच श्री वीरेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री कमल अहिरवार ग्राम पंचायत पडरई के विरूद्ध न्यायलय, अपर कलेक्टर जिला सागर में धारा 89 के तहत प्रकरण भेजा गया है ।
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SAGAR: सरपंच एवं सचिव के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर अपर कलेक्टर न्यायालय भेजा गया,72 लाख की गड़बड़िया मिली थी
SAGAR: सरपंच एवं सचिव के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर अपर कलेक्टर न्यायालय भेजा गया,72 लाख की गड़बड़िया मिली थी
सागर 15 सितम्बर 2022। ग्राम पंचायत पडऱई को शासन द्वारा जारी की गयी राशि का दुरुपयोग मनमाने तरीके से व्यय करने पर तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर को प्रकरण भेजा गया है। ग्राम पंचायत पड़रई के निर्माण कार्यों में राशि 7224444 रूपये का आहरण कर वित्तीय अनियमितता की जाने के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा गया था। अनियमितता के संबंध में जिला पंचायत के द्वारा को सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत पडरई द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था जिस पर तत्कालीन सरपंच श्री वीरेन्द्र सिंह को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गयी । तत्कालीन संरपच श्री वीरेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री कमल अहिरवार ग्राम पंचायत पडरई के विरूद्ध न्यायलय, अपर कलेक्टर जिला सागर में धारा 89 के तहत प्रकरण भेजा गया है ।
सागर 15 सितम्बर 2022। ग्राम पंचायत पडऱई को शासन द्वारा जारी की गयी राशि का दुरुपयोग मनमाने तरीके से व्यय करने पर तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर को प्रकरण भेजा गया है। ग्राम पंचायत पड़रई के निर्माण कार्यों में राशि 7224444 रूपये का आहरण कर वित्तीय अनियमितता की जाने के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा गया था। अनियमितता के संबंध में जिला पंचायत के द्वारा को सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत पडरई द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था जिस पर तत्कालीन सरपंच श्री वीरेन्द्र सिंह को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गयी । तत्कालीन संरपच श्री वीरेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री कमल अहिरवार ग्राम पंचायत पडरई के विरूद्ध न्यायलय, अपर कलेक्टर जिला सागर में धारा 89 के तहत प्रकरण भेजा गया है ।
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