अबोध भान्जी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी मामा एवं नाना को आजीवन कारावास की सजा
भोपाल। भोपाल की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी मामा और उसके नाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, विशेष न्यायालय पॉक्सो, भोपाल ने अपनी अबोध भांजी के साथ यौन दुष्कृत करने वाले मामा एवं नाना को (बच्ची की पहचान को गोपनीय रखने की दृष्टि से आरोपीगण के नाम दृष्टिगत नहीं किये जा रहे है। ) धारा 376 (घ,क) भादवि एवं 5 जी,एम,एन/6 पॉक्सो एक्ट के अंर्तगत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 50000-50000 रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि ना अदा करने पर 2-2 वर्ष का अतिरिक्त भुगताये जाने का भी आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08/04/2021 को पीडिता एवं उसकी माता-पिता थाना कोलार रोड पर उपस्थित होकर मौखिक रिपार्ट लिखवाई कि काम करके जब अपने घर वापस आने पर उनकी 6 वर्ष बेटी बाहर से आकर अपने बाथरूम की जगह को दिखाने लगी उसकी माता द्वारा जॉच करने पर पाया गया कि बच्ची के पेशाब करने की जगह पर सूजन है और सफेद पानी जैसा निकाल रहा है तथा खून निकलने के भी लक्ष्ण है बच्ची ने बताया कि काफी खुजली हो रही है बच्ची से इसका कारण पुछने से पहले तो डर के कारण उसने कुछ नही बताया लेकिन कॉफी प्यार से पुछने पर बताया कि आज से 7-8 दिन पहले शाम को आरोपी मामा मुझे और भैय्यू को समोसा दिलाने का कह कर अपने बडे पापा के घर ले जाकर कमरे की कुण्डी लगा कर आरोपी मामा एवं आरोपी नाना ने जमीन पर लेटाकर दुष्कर्म किया। मुझे 20 रूपये देकर बोला था कि किसी को बताया तो जान से मार दूँगा डर के कारण मैने आपको नहीं बताया था ।उक्त सूचना के आधार पर थाना कोलार द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था विवेचना उपरान्त डी.एन.ए. रिपोर्ट पोजिटिव होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा कठोर दण्ड से दण्डित किया।
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