◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही
सागर, 09 सितम्बर 2022 । त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था को सशक्त बनाने और पंचायतों में महिलाओं के लिये अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचो/ पंचों एवं जनपद पंचायतों में आयोजित बैठकों आदि में भी निर्वाचित महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हो । महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत , जनपद और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति एवं अन्य परिजनों द्वारा किया जाना वर्जित है।
यदि सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच/पंच के स्थान पर ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते पाये जाने शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी शिकायत पर तत्काल संबंधित महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की कार्यवाही करना/प्रस्तावित की जाएगी। ऐसी शिकायतों में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं हो पाती है , तो इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व्यक्तिगत रूप से जबाबदेह होगें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराये जाने के निर्देष दिए गये है।
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