पुलिस आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपीयो को सजा
टीकमगढ़। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि अभियोगी मनोज कुमार शर्मा थाना कोतवाली टीकमगढ़ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 07.08.2014 को वह रात को 09:00 बजे से रात के 12:00 बजे तक ड्यूटी पर था। रात करीब 10:00 बजे उपनिरीक्षक आई.बी. सिंह परिहार थाना कोतवाली टीकमगढ़ में सट्टा की कार्यवाही कर रहे थे, उसी समय शैलेन्द्र उर्फ लल्लू एवं अमित साहू थाने पर आये और परिहार साहब से कहने लगे जीतू का सट्टा क्यों पकड़ा है, वह उनका आदमी है तब परिहार साहब ने दोनों को समझाया और वहां से जाने के लिये कहा लेकिन दोनों आरोपीगण नहीं माने और वापस थाने में आकर सूचनाकर्ता के साथ झूमाझपटी की और शासकीय कार्य में बाधा डाली। अभियोगी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण अन्वेषण कार्यवाही उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 186, 332 भादवि के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दां०प्र०क्र० 1965/2014 में संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णयानुसार *शासकीय कर्तव्य पर तैनात पुलिस आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपीगण शैलेन्द्र अवस्थी एवं अमित साहू को धारा 332 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/-(एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री बृजेश कुमार असाटी, एडीपीओ द्वारा की गई।
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