गौ सेवा संघ सागर द्वारा दायर जनहित याचिका में म.प्र. शासन ने कोर्ट द्वारा तय समय में जबाव प्रस्तुत नहीं किया
सागर। गौ सेवा संघ सागर रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट क्रमांक 48 के अध्यक्ष लालचंद घोषी द्वारा एक जनहित याचिका क्र. 14517 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की थी जिसे माननीय चीफ जस्टिस, रवि विजय मलिमठ एवं जस्टिस माननीय विजय मिश्रा द्वारा दिनांक 13/7/2022 को स्वीकार की थी । जिसमें म.प्र. शासन की तरफ से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डायेरक्टर, स्कूल शिक्षा विभाग कलेक्टर सागर, जिला शिक्षा अधिकारी, सागर एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी सागर तथा अध्यक्ष सरस्वती शिशु मंदिर मोतीनगर सागर को पक्षकार बनाया था जिसमें माननीय न्यायाधीशों द्वारा इस याचिका क्रमांक 14517 के मामले में म.प्र. शासन को दिनांक 24/8/2022 को अपना जबाव प्रस्तुत करना था । शासन की तरफ से 1 से लेकर 5 तक द्वारा तय समय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया । केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष द्वारा जबाव दिया गया है। गौ सेवा संघ सागर ने इस जनहित याचिका के माध्यम से कहा है कि बिना भवन एवं संसाधन के स्कूल को मान्यता कक्षा 1 से लेकर 8 वीं तक दी गई है । जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है । स्कूल के पास न तो स्वयं का भवन है और अन्य किसी प्रकार के संसाधन हैं । फिर भी मान्यता प्रदान की गई है। जबकि उक्त स्कूल पूर्व से गौ सेवा संघ द्वारा किराये पर दिये गये दो कमरों में संचालित हो रहा है। गौ सेवा संघ ने इस जनहित याचिका में कहा है सरस्वती शिशु मंदिर मोतनगर भगतसिह वार्ड के अध्यक्ष ने वर्ष 14/11/2006 में के.जी. 1 से के.जी. 2 तक स्कूल संचालित करने के लिये 11 माह की अवधि के लिये किराये पर लिये थे। उक्त किरायानामा फिर रिन्यूवल नहीं हुआ है । इसके बाद इस किरायानामा के आधार पर सरस्वती शिशु मंदिर मोतीनगर भगतसिह वार्ड सागर ने वर्ष 2011 में कक्षा 1 से लेकर 8 वीं तक स्कूल संचालन के लिये आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी सागर को किया था। जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति पेश की थी । स्कूल के पास ना तो भवन है और न ही पर्याप्त संसाधन हैं। यदि ऐसे में कक्षा बढ़ाने के लिये अनुमति दी गई तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा । इसके पश्चात शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल को कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता प्रदान कर दी गई है उक्त स्कूल किराये के भवन में संचालित है ।
पुनः सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को वर्ष 1/4/2017 से 31/3/2020 तक स्कूल संचालित करने के लिये मान्यता प्रदान की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा कक्षा 1 से आठवी तक के लिये पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधिंकार मय किया जा रहा है ।
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