सागर,14 सितंबर 2022 । कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने मध्यप्रदेष लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरखी श्री के.एस. बघेल को 750 रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
कलेक्टर श्री आर्य ने मध्यप्रदेष लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम- 2010 में निहित प्रावधानों के तहत द्वितीय अपीलीय क्षेत्र अधिकार का उपयोग करते हुए पदाधिकारी श्री बघेल पर निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के आवेदन में तीन दिन विलंब करने पर 250 रू. प्रतिदिन की दर से 3 दिन के लिए 750 रू. अर्थदण्ड लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा आम लोगों को शासन के विभागों की चिन्हित सेवाएं समय-सीमा में सुनिष्चत करने के लिए विहित पदाधिकारियों पर अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरखी श्री बघेल को आदेषित किया गया है कि शास्ति की राषि 750 रू. जमा कराकर चालान की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
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