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टीकमगढ़ : नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को बलात्‍कार 20 साल की सजा

 टीकमगढ़ : नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को बलात्‍कार  20 साल की सजा

 

टीकमगढ़।   श्रीमती ज्‍योति राजपूत, विशेष न्‍यायाधीश, पॉक्‍सो एक्‍ट, ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्‍कार करने के मामले मेंं  आरोपी पी को 20 साल का कठोर कारावास एवं 20000/-(बीस हजार) रूपये का जुर्माना  की सजा सुनाई है।इस मामले की पैरवी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो एक्‍ट), ने की।
विशेष न्‍यायाधीश, पॉक्‍सो एक्‍ट, टीकमगढ़ द्वारा आज पारित निर्णय में  नाबालिग बालिका से शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने एवं उससे  बलात्‍संग के आरोपी इरशाद उर्फ बोसू खान आयु - 25 वर्ष को भा.दं.सं. की धारा 363 के अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से, धारा 366 के अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से तथा धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्‍ड  से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्‍त विवरण :- शासन की ओर से पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो एक्‍ट) श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने घटना के संबंध में  बताया कि दिनांक 24.01.2020 को नाबालिग बालिका के पिता ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया था कि उसकी नाबालिग लड़की जिसे उसने बस स्‍टैण्‍ड पर गुलगंज जाने के लिये बस में बैठाया था, फिर उसकी लड़की का कोई पता नहीं चला। लड़की के गुमशुदा होने पर चौकी देवरदा में पदस्‍थ उपनिरीक्षक आकाश रूसिया द्वारा गुमशुदा की रिपोर्ट लेख कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के दौरान आज दिनांक 30.01.2020 उपनिरीक्षक रिंकी कोरी द्वारा रातीबड़ भोपाल से पीडि़ता को दस्‍तयाब किया जहां उसके साथ आरोपी इरशाद उर्फ बोसू खान भी था। पुलिस आरोपी एवं पीडि़ता को साथ थाना बल्‍देवगढ़ आ गई। जहां पीडि़ता के बताए अनुसार उसके कथन लेखबद्ध किये गये। पीडि़ता ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 24.01.2020 को इरशाद उर्फ बोसू खान उसे अपने साथ शादी करने की कहकर ले गया था और उसके साथ कई बार गलत काम (बलात्‍कार) किया है। अनुसंधान के दौरान पीडि़ता एवं आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर प्राप्‍त स्‍त्रोतों डीएनए मिलान हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्‍यम से ड्राफ्ट तैयार कर एफ.एस.एल सागर भेजा गया। जांच उपरांत डीएनए रिपोर्ट सागर से प्राप्‍त हुई, जिससे प्राप्‍त निष्‍कर्ष से भी यह तथ्‍य साबित हुआ कि पीडि़ता के साथ आरोपी द्वारा बलात्‍संग की घटना कारित की गई है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 17 साक्षीगण को न्‍यायालय के समक्ष परिक्षित कराया गया एवं कुल 31 दस्‍तावेजों को भी प्रदर्शित एवं प्रमाणित किया गया। इस प्रकार अभिलेख पर आयी सम्‍पूर्ण साक्ष्‍य के आधार पर आज दिनांक 01/09/2022 को माननीय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट टीकमगढ़ द्वारा आरोपी इरशाद उर्फ बोसू खान को नाबालिग बालिका से शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने एवं उससे  बलात्‍संग के आरोपी इरशाद उर्फ बोसू खान आयु - 25 वर्ष को भा.दं.सं. की धारा 363 के अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से, धारा 366 के अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से तथा धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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