पीड़ित प्रतिकर योजना की दी गई जानकारी एवं नेशनल लोक अदालत की सफलता पर आयोजित किया गया सम्मान समारोह
सागर। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के ए0डी0 आर0 भवन के सभाकक्ष में एसिड हमलों के पीड़ितों हेतु विधिक सेवा योजना, 2016 एवं मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । साथ ही दिनांक 13 अगस्त, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायाधीशगण, जिला अभिभाषक संघ, अभियोजन विभाग बीमा कंपनियों, बैंक, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल एवं प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ उपरांत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री मनीष भट्ट द्वारा उपरोक्त नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी से अवगत कराते हुए प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित सभी संबंधितों को धन्यवाद ज्ञापित कर आगामी अवसरों पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों में भी इसी प्रकार सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपील की गई। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री आलोक मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 एवं जिला न्यायाधीश श्री अब्बदुल्लाह अहमद द्वारा एसिड हमलों के पीड़ितों हेतु विधिक सेवा योजना, 2016 से संबंधित प्रावधानों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया तथा बताया कि पीड़ित अब अकेले नहीं अपितु शासन उनके पुर्नवास के लिये प्रतिकर राशि की व्यवस्था करती है।
अपने उद्बोधन में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री अंकलेश्वर दुबे द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये विधिक सेवा उपलब्ध होती है तथा धरातल इस बात के प्रयास किये जाते हैं कि कोई भी न्याय से वंचित नहीं हो।
▪️ जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणश्री अरूण कुमार सिंह ने एबीपी न्यूज और आकाशवाणी के रिपोर्टर और तीनबत्ती न्यूज.काम के एडिटर विनोद आर्य को सम्मानित किया
श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा द्वारा विभिन्न उद्धरण द्वारा यह बताया कि किसी कार्य को करने के लिये भाव शुद्ध हो तो सफलता सुनिश्चित होती है तथा शुद्ध भाव से किया गया एक छोटा सा कार्य भी अपना बहुत बड़ा महत्व रखता है।
लोक अदालत के माध्यम से दोनो पक्षों में सोहार्द स्थापित होने से सुख एवं प्रसन्नता का माहोल निर्मित होता है जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति राजीनामा से अपना प्रकरण निराकरण कराने के लिये प्रोत्साहित होतें है सुख बांटने से सुख बढ़ता है एवं सुख बढ़ाने में लोक अदालत की विशेष भूमिका होती है।
उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हर्ष वर्धन धाकड़ एवं सुश्री आयुषि उपाध्याय द्वारा किया गया एवं आभार जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री योगेश बंसल द्वारा किया गया।
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