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SAGAR : थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अदालत ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए

SAGAR :  थाना प्रभारी  एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अदालत ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए

सागर। सागर की एक अदालत ने एक मामले में केंट थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। आज अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा, दीपक तिवारी और पीड़ित सीताराम ने पत्रकारवार्ता में इसकी जानकारी दी। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीताराम यादव ग्राम गयागंज थाना केंट सागर में रहता है दूध बेचने का कार्य करता है। सीताराम के साले स्व. मिहीलाल के लड़के सोनू यादव ने मार्च 2013 में बसंल समाज की लड़की निवासी सदर से भगाकर षादी कर ली थी। उसके पश्चात् से ही पुलिस सभी रिष्तेदारों से पूछताछ कर रही थी। दिनांक 24/08/2017 की शाम  आरक्षक मुकेष एवं राजपाल सिंह प्र. आर. सीताराम के घर गए और जबरदस्ती उठाकर ले आए जहाॅं पर टी.आई. बी. एम. द्विवेदी एवं अन्य अनावेदकगण मिले और उसके साले के लड़के के बारे में पूछताछ करते हुए थाना प्रभारी बी. एम. द्विवेदी व अन्य मुकेष, आषीश गौतम, जयसिंह, राजपाल ने लाठी पट्टे एवं लातों घूसों से मारपीट की।


 सीताराम की बिगड़ती हालत देखकर उसे थाने से सुबह गंदी गंदी गाली देकर बोले जाओं अगर कहीं षिकायत की तो जान से मरवा देगें नही ंतो झूठे मुकदमें में फसवा देगे। सीताराम के दोनों मोबाईल छुड़ाकर उससे 7 से 8 कागजों पर हस्ताक्षर कराकर भगा दिये थे। वह मुष्किल से चोटों का इलाज कराने हेतु अस्पताल गया, पर्ची बनने के बाद पुलिस वाले आ गये जो वहाॅं से भगा दिया। वह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुॅंचा तो वहां से भगा दिया गया और कहा गया कि पुलिस से दुष्मनी मत करों। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही दैनिक भास्कर के अभिशेक यादव आए उन्होंने परिवादी की चोटों के निषान और उसकी फोटो ली तथा घटना के संबंध में समाचार प्रकाषित किया। जब उसकी षिकायत वरिश्ठ अधिकारियों ने नहीं सुनी तब उसने न्यायालय की षरण लेकर परिवाद पेष किया। जहाॅं से उसकी मेडीकल मुलाहजा कराया गया एवं कथन लेख करके पुलिस अभिरक्षा में मारपीट कर अमानवीय व्यवहार किया जिससे उसके षरीर पर चोट आयी और आॅंखों की जर में कमी आई। न्यायिक मजिस्टेªट प्र. श्रेणी श्री मीणा ने दिनांक 05/04/2018 को आरक्षक आषीश गौतम, आरक्षक मुकेष, जयसिंह, राजपाल के विरूद्ध संज्ञान लेकर अपराध पंजीबद्ध करने का आदेष प्रदान किया एवं थाना प्रभारी को छोड़ दिया था।  परिवादी ने पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जो कि अपर सत्र न्यायाधीष विषेश विद्युत अधिनियम श्री तनवीर अहमद ने स्वीकृत करते हुये अधीनस्थ मजिस्टेªट को अतिरिक्त जाॅंच हेतु निदेषित किया इसके पश्चात दिनांक 27/06/2022 को न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी श्री आषीश षर्मा (कनिश्ठ) के न्यायालय से बी. एम. द्विवेदी थाना प्रभारी के विरूद्ध धारा 166, 325, 342 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेष कर सभी अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 25/7/2022 को समंस जारी किया है। अपराध पंजीबद्ध की सूचना प्राप्त होने के बाद सभी आरोपी सीताराम को राजीनामा हेतु दबाब बना रहे है जिसके संबंध में वरिश्ठ अधिकारियों को लिखित षिकायत की है। किन्तु अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की हैं। 
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