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SAGAR: लूट, बलात्कार व हत्या के आरोपियों को दोहरा आजीवन करावास

SAGAR: लूट, बलात्कार व हत्या के आरोपियों को दोहरा आजीवन करावास

                फ़ाइल फोटो
सागर। न्यायालय- आर. प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर की न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र विश्वकर्मा पिता लटोरी विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष एवं आरोपी गोलू अहिरवार पिता भगवानदास अहिरवार उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी संत रविदास वार्ड सागर को 60 वर्षीय महिला के साथ लूट, बलात्कार व हत्या करने का दोषी पाते हुए धारा 460, 397 भादवि में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 376(घ), 302 भादवि में दोहरा आजीवन कारावास व 200-200 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कुमार कटारे एवं वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक-26.08.2019 को फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह अपने घर में भाई व मां के साथ रहता है। हम लोग ड्राइवरी का काम करते हैं। दिनांक-18.08.2019 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर मैं और मेरे भाई ड्राइवरी का काम करने घर से बाहर चले गये थे। घर में मेरी मां अकेली थी। दिनांक-26.08.2019 को सुबह करीब सुबह 9.30 बजे मेरे पड़ोसी ने मुझे फोन पर बताया कि तुम्हारी मां 2-3 दिन से घर से नहीं निकली है हम मौहल्ले वालों ने तुम्हारे घर जाकर देखा तो तुम्हारी मां घर के कमरे में चादर ओढ़कर लेटी थी और उनके सिर से खून बह रहा था। जानकारी मिलने पर मैं घर आया घर पर पहुंचकर देखा तो मां के सिर पर चोट लगी देखी गले पर निशान थे और शरीर पर कपड़े नहीं थे पास में चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थीं मां का मोबाइल नहीं था शरीर व कमरे की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने घर में घुसकर बलात्कर कर उनकी हत्या कर दी। मामले में मर्ग कायम किया गया। थाना मोतीनगर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान शव का पोस्टमार्टम कराया गया घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये घटना का नक्शा मौका तैयार किया गया। घटनास्थल से जब्त वस्तुओं को परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया। सीडीआर व अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोलू व सुरेन्द्र से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक-23.08.2019 को रात्रि करीब 11-12 बजे हम लोगों ने महिला के घर पर चोरी की योजना बनाई थी। राड़ व सरिया लेकर घर में गये। घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुस गये इतने में महिला की नींद खुल गई वह चिल्लाई तो उसे धक्का दे दिया जिससे उसका सिर दीवाल से टकरा गया और सिर में से खून निकलने लगा और उसे घसीटकर कमरे में ले गये। महिला के कान के कुंडल व पैसे छीन लिये। महिला को देखकर गोलू की नीयत खराब हो गई। सुरेन्द्र ने महिला को पकड़ा और गोलू ने उसके साथ बलात्कार किया। फिर हम लोगों ने उस महिला का गला दबा दिया हम लोगों ने सोचा कि महिला मर गई है तो हम लोगों ने दूसरे कमरे का कुन्दा तोड़ा कुन्दा टेढ़ा होने से नहीं खुला फिर हम लोग घर से निकल आये। प्रकरण में आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त महत्वपूर्ण सामान जप्त किया गया। लूट का सामान भी आरोपीगण से जप्त कराया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण का डी.एन.ए. कराकर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजा गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में डी.एन.ए. प्रमाणित पाया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के द्वारा अभियोजन के द्वारा 23 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट को प्रमाणित कराया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर लूट करने, मृतिका के साथ बलात्कार करने व उसकी हत्या करने के ठोस सबूत प्रस्तुत किये गये। न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गोलू व सुरेन्द्र को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया।


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