सागर। विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट -श्री हेमंत कुमार अग्रवाल बीना के न्यायालय ने आरोपी मनोज पिता वीरन आदिवासी उम्र 30 साल निवासी थाना अंतर्गत भानगढ़ जिला सागर को दुष्कर्म के प्रयास एवं अपहरण करने का दोषी पाते हुए धारा 376एबी, 366ए भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष व 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक-29.06.2021 की शाम लगभग 5 बजे अभियोक्त्री की मां ने उससे बोला कि छोटी बहन सुबह से दादी के घर है लिबा लाओ। दादी का घर उसके घर से 3-4 घर छोड़कर था। अभियोक्त्री जब बहन को लेने दादी के घर जा रही थी तो रास्ते में आरोपी मनोज आदिवासी मिला और उसका मुंह मूंदकर मरघटा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। पीड़िता ने आरोपी के हाथ में काटा और चिल्लाई तो पीड़िता की बहन भी उसे ढूंढते ढूंढते मौके पर पहुंची। पीड़िता की बहन ने आरोपी को धक्का दिया और पीड़िता को छुड़ाया और दोनो बहन भागकर अपने घर आई और माता पिता को घटना सुनाई। फिर थाना भानगढ़ जाकर रिपोर्ट लिखाई। थाना भानगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पीड़िता के लिए नियुक्त किए गए विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए एवं अपने तर्कों से मामले को सिद्ध किया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज आदिवासी को अपहरण के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड तथा दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष का सश्रम कारावास वा 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया। माननीय न्यायालय ने पीड़िता को 1 लाख रुपए का प्रतिकर देने का आदेश दिया।
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