टीकमगढ : पति को जहर देकर की हत्या, पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
टीकमगढ़। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि थाना बल्देवगढ़ के अंतर्गत मर्ग क्र० 49/2018 धारा 174 जाफौ० मृतक अनीस खान पिता रहमत खान उम्र - 24 वर्ष निवासी बल्देवगढ़ की सम्पूर्ण जांच जिसमें मर्ग इंटीगेशन, शव पंचनामा, पीएम रिपोर्ट, नक्शा मौका, एफ.एस.एल परीक्षण रिपोर्ट, मृतक के मरनासन्न कथन, साक्षी श्रीमती सोनाबाई, नवाब खान, यूनिस खान के कथन एवं जब्तीपत्रक शामिल हैं।
उक्त सभी दस्तावेजों से पाया गया कि मृतक की मौत उसकी पत्नी शबनम के द्वारा दिनांक 22.11.2018 को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाने से ईलाज के दौरान दिनांक 23.11.2018 को हुई। पृथमदृष्टया आरोपिया का अपराध धारा 302 भादवि का दर्शित होने से प्रकरण अपराध क्र० 278/2019 अंतर्गत धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक से लिया गया विसरा परीक्षण हेतु वैज्ञानिक क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट से विसरा के टुकड़ों में कीटनाशक एल्युमिनियम फॉस्फाइड होने की पुष्टि हुई। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक साक्षियों का परीक्षण कराया गया। संपूर्ण विचारण पश्चात आज माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा पारित अपने निर्णय में प्रकरण की *आरोपिया शबनम को अपने पति को जहर देकर हत्या कारित करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000/-(दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी का होकर चिन्हित था, जिसमें शासन की ओर से पैरवी श्री जैनेन्द्र कुमार जैन जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
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