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राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि की नाराजगी का मामला, सर्किट हाउस का केयर टेकर सस्पेंड , सिटी मजिस्ट्रेट को नोटिस

राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि की नाराजगी का मामला, सर्किट हाउस का केयर टेकर सस्पेंड , सिटी मजिस्ट्रेट को नोटिस

सागर। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के  प्रचार पर सागर पहुची वीजेपी राजसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीकि के सर्किट हाउस में  बिना अनुमति के कमरा बदलने के मामले में कलेक्टर ने एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। वही सिटी मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सांसद सुमित्रा बाल्मीकी ने जमकर नाराजगी सर्किट हाउस का कमरा बदले जाने को लेकर नाराजगी दिखाई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। 


केयर-टेकर निलंबित ,सिटी मजिस्ट्रेट को नोटिस
जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने विश्राम गृह भवन क्रमांक-एक में 3 जुलाई को राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी के सामान को उनके कमरे से उनकी अनुपस्थिति में अन्य कमरे में शिफ्ट करने तथा सांसद द्वारा नाराजगी व्यक्त करने संबंधी वायरल हुए वीडियो पर सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में विश्राम गृह-एक के केयर-टेकर श्री हरिनारायण कोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक निर्माण विभाग उप संभाग बण्डा किया गया है। जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने केयर-टेकर श्री हरिनारायण कोरी के कृत्य को निर्धारित प्रोटोकॉल के विरूद्ध पाया, जो कि घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। केयर-टेकर श्री कोरी को म.प्र. सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक निर्माण विभाग उप संभाग बण्डा, जिला सागर किया गया है। श्री कोरी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट एवं जिला सत्कार अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में उत्तर देने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने की जाएगी। 
श्रीमती सपना त्रिपाठी को जारी कारण बताओ नोटिस में सोषल मीडिया में वायरल हुए वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसमें श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि उनके सामान को उनकी अनुपस्थिति में कमरे से अन्य कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जिस पर सांसद श्रीमती वाल्मिकी द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई। इससे स्पष्ट है कि जिला सत्कार अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा राज्यसभा सांसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया तथा निर्धारित प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। जिला सत्कार अधिकारी होने के नाते उनका दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार के संबंध में नियंत्रण रखें। इस कृत्य से जिला सत्कार अधिकारी के पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हुई है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सिटी मजिस्ट्रेट को कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब दो दिवस में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के आदेष दिए गए है अन्यथा उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई है।


क्या है मामला
राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि रविवार को भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान और बाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने सागर आई थी। भाजपा प्रबंधन ने दलित वर्ग में मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में जनसपंर्क के लिए बुलाया था। उनको आज  सर्किट हाउस में रोका गया । जब वे प्रचार  अभियान से वापिस लोटी तो उनका कमरा बदल गया था।महिला  सांसद से बगैर पूछे उनका सामान उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। वह उनका सामान बिखरा था। इसको देखकर सुमित्रा बाल्मीकि ने जमकर लताड़ लगाई और कहा कि सांसद का प्रोटोकॉल नही जानते है। किसके कहने पर सामान हटाया। महिला केयर टेकर कहा है । किसी महिला का सामान इस तरह फेंका जाता है।  इसी दौरान बताया गया किसी मंत्री के आने का कारण इसे खाली कराया गया। इसको लेकर वे अपमानित महसूस कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो भी वायरल हो गए ।

काँग्रेस ने बताया था अपमान 
उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग का  अपमान बताया था । कनग्रेस के मुताबिक भाजपा की सरकार में राज्यसभा सांसद जैसे गरिमामय पद पर बैठी वाल्मीकि समाज की महिला नेत्री सावित्री वाल्मीकि को उनकी ही सरकार और प्रशासन द्वारा बेइज्जत कर कमरे से बाहर निकालने का कृत्य संपूर्ण वाल्मीकि समाज और महिला जाति का घोर अपमान है। सरकार और प्रशासन के इस कृत्य से अनुसूचित जाति तथा महिला वर्ग के प्रति भाजपा का दोगला चेहरा उजागर हुआ है। इस मामले  में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। 



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