नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़। उक्‍त मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट नर्मदांजलि दुबे ने प्रेस विज्ञप्‍ति जारी करते हुए बताया कि थाना पलेरा में पीडि़ता ने इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 06/11/2018 के शाम 06:00 बजे वह अपने बेडा में लकड़ी उठाने गयी थी तभी उसके गांव का राहुल कुशवाहा बेडा में आ गया और उसके साथ जबरजस्‍ती बुरा काम (बलात्‍कार) किया, वह चिल्‍लायी तो गांव के लोग मौके पर आ गये, जिन्‍हें देखकर राहुल कुशवाहा भाग गया। फरियादिया पीडि़ता के उक्‍त लिखित आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विवेचना के दौरान पीडि़ता का चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया एवं न्‍यायालय में कथन अंकित कराये गये। अनुसंधान के दौरान घटनास्‍थल का नक्‍शामौका तैयार किया जाकर साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। आरोपी राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार कर उसका चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया। डीएनए परीक्षण हेतु आरोपी एवं पीडि़ता से जब्‍त आवश्‍यक स्‍त्रोत एवं आरोपी का दो एम.एल. रक्‍त सैंपल सील नमूना सहित एफ.एस.एल सागर ड्राफ्ट द्वारा भेजा गया। जांच उपरांत प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट प्राप्‍त हुयी। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्‍चात् आरोपी राहुल कुशवाहा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 358/2018 अंतर्गत धारा 376,341 भादवि, ¾ पॉक्‍सो एक्‍ट तथा 3(2)(5) एससीएसटी एक्‍ट के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। आज दिनांक 26.07.2022 को माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट टीकमगढ़ द्वारा उक्‍त वि०स०प्र०क्र० 01/2019 में संपूर्ण विचारण पश्‍चात् मामले में आयी मौखिक, दस्‍तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्‍य के आधार पर पारित अपने निर्णयानुसार *नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी राहुल कुशवाहा को धारा 376(3) भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20000/-(बीस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड* से दण्डित किया गया है।
Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive