टीकमगढ़ : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
टीकमगढ़। उक्त प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 29/12/2016 की रात्रि 03:00 बजे उसकी पत्नी ने देखा तो उसकी लड़की घर पर नहीं थी रात्रि में बिना बताये कहीं चली गयी थी। उसके यहां एक वर्ष पूर्व आरोपी महेश यादव आया तब वह लोग गांव में आरोपी के घर गये जो घर पर नहीं मिला उसकी मां ने बताया कि मोटरसाईकिल से टीकमगढ़ तरफ चला गया तब उसे महेश पर शक हुआ कि उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। उक्त आवेदन के आधार पर थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया जाकर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं उसके कथन न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराये गये। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया एवं साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया। डीएनए परीक्षण हेतु पीडि़ता से जब्त आवश्यक स्त्रोत एवं आरोपी से जब्त दो एम.एल. रक्त सीलबंद कर एफ.एस.एल सागर ड्राफ्ट द्वारा भेजा गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र० 920/2016 अंतर्गत धारा 363,366,376(2)(एन) भादवि तथा 3/4,5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट टीकमगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्चात् मामले में आयी दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पारित अपने निर्णयानुसार नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के *आरोपी महेश यादव को धारा 363,366 व 376(2)(एन) भादवि के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है।
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