पंचायत चुनाव में बाधा डालने वालो को 1 -1 साल की सजा

पंचायत चुनाव में बाधा डालने वालो को 1 -1 साल की सजा

टीकमगढ़। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री एन. पी. पटेल, एडीपीओ ने बताया कि घटना दिनांक 22.02.2015 को पंचायत निर्वाचन मतदान केन्‍द्र हृदय नगर में मतदान होने के उपरांत दिन के लगभग 3:15 बजे चुनाव की सामग्री अधिकारियों के द्वारा जीप में रखी जा रही थी तभी वहॉं पर उक्‍त दोनों आरोपीगण कई अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ वहीं पर आ गए थे एवं उन लोंगों ने जबरन मत पेटी जीप से उतारकर थोड़ी दूर सड़क पर उतारकर मत पेटी की सील तोड़कर पेटी में पानी डाल दिया था जिससे मत पत्र नष्‍ट हो गए थे पुलिस द्वारा जब उन लोगों को रोका गया था तब उन लोगों ने पुलिस के द्वारा भी धक्‍का मुक्‍की की एवं उनके शासकीय कार्य में बाधा पैदा की उक्‍त घटना की रिपोर्ट पंचायत निर्वाचन चुनाव में पीठासीन अधिकारी/ फरियादी शोभा राम ठाकुर ने थाना कुड़ीला में की थी। आवश्‍यक अनुसंधान उपरांत थाना कुड़ीला द्वारा अभियुक्‍तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था । विचारण उपरांत माननीय न्‍यायालय द्वारा उक्‍त दोनों आरोपीगण सुल्‍तान सिंह लोधी एवं परसुराम लोधी को दोषी पाते हुए पंचायत निर्वाचन के दौरान बाधा डालने पर धारा 3/5 शासकीय संपत्ति हानि निवारण अधिनियम एवं 353 भादवि में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 10,11 स्‍थानीय निर्वाचन प्राधिकारी अधिनियम 1964, धारा 147 भादवि में 03-03 माह का कारावास  एवं धारा 186 भादवि में 500 -500 रूपये के अर्थदण्‍ड* से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी श्रीमती अंजली अग्रवाल, एडीपीओ द्वारा की गई।
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