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अग्निपथ को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, भड़काऊ मेसेज या अफवाह फैलाएं वालो पर होगी कार्यवाई★ फेसबुक लाइव के जरिये एसपी तरुण नायक ने की अपील और अग्निपथ योजना पर चर्चा

अग्निपथ को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, भड़काऊ मेसेज या अफवाह फैलाएं वालो पर होगी कार्यवाई
★ फेसबुक लाइव के जरिये एसपी तरुण नायक ने की अपील और अग्निपथ योजना पर चर्चा


सागर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उपजी हिंसक घटनाओं को लेकर मध्यप्रदेश में भी अलर्ट जारी है। प्रदेश में पंचायत और नगरीय चुनावो के चलते आदर्श चुनाव आचरण सहिंता भी लागू है। इन दोनों हालातो के चलते सोसल मीडिया का दुरुपयोग रोकने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सागर के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने सोशल मीडिया पर  भड़काऊ और अफवाह भरे मेसेज पोस्ट नही करने की अपील की है।  






फेसबुक लाईव से किया संवाद एसपी ने

एसपी तरुण नायक ने फेसबुक लाईव के जरिए जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी सामूहिक आयोजन में भीड़ एकत्रित करने वाले कोई भी मैसेज को सोशल मीडिया पर पोस्ट, शेयर, लाईक, या कमेन्ट बिल्कुल नहीं करें। इस प्रकार के बिना अनुमती के किसी भी आयोजन को आदर्श अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जायेगी.पुलिस सोसल मीडिया पर नजर रखे हुए है। 


युवाओं से की अपील एसपी ने

एसपी ने फेसबुक लाईव में कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की है। इसको लेकर कुछ हिसंक घटनाएं सामने आई है। में इस जिले का एसपी हूँ एक वर्दीधारी बल का सदस्य होने के नाते मुझे युवाओं की और उनके भविष्य की चिंता है । आचार सहिंता लागू है। मेरी अपील है कि अफवाहों या जोश में आकर कोई ऐसा कदम नही उठाये। जिससे आपका आपराधिक रिकार्ड बने। सेना में ही नही किसी भी प्रकार की भर्ती होगी या यह आपराधिक रिकार्ड उसको इफेक्ट करेगा। हम नही चाहते है कि किसी भी युवा का उस तरह भविष्य खराब हो। अग्निपथ योजना को लेकर जो भी शंका आशंका है उसको दूर करे। सरकार बेहतर ही युवाओं को कर रही है। मेरी युवाओं और उन लोगो के परिजनों से अपील है कि भ्रामक जानकारियों से बचे। हिंसा किसी भी तरह का रास्ता नही है।  



आदर्श आचरण सहिंता का पालन करे

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया में होने से सागर सहित समूचे  प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित की जाती है या भीड़ एकत्रित करने का आव्हान (मौखिक या सोशल मीडिया) के माध्यम से कर आदर्श अचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो सबंधित के विरुध्द कानूनी कार्यवाही की जायेगी. 





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