SAGAR :17 लाख से अधिक मतदाता 28 सौ से अधिक मतदान केंद्रों पर पंचायत एवं नगरीय निकाय में करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग★ अधिकारी-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध

SAGAR  :;17 लाख से अधिक मतदाता 28 सौ से अधिक मतदान केंद्रों पर पंचायत एवं नगरीय निकाय में करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

★ अधिकारी-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध


सागर 22 मई 2022
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 17 लाख से अधिक मतदाता 2800 से अधिक मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर नगरीय निकाय एवं पंचायत में अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे । प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2109 मतदान केंद्रों को तैयार किया जा रहा है।  जिनमें 11 लाख 50 हजार 880 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें  6 लाख11 हजार 558 पुरुष मतदाता एवं 5 लाख 39 हजार 322 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे।

इसी प्रकार नगरी निकाय में 14 निकायो के 271 वार्डो के लिये 718 मतदान केंद्रों पर 5 लाख 52 हजार 886 मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे। यहां बता दें कि जिले में एक नगर निगम एवं अन्य नगर परिषद एवं नगर पालिका में 271 वार्ड हैं। जिनमें कि 48 वार्ड सागर नगर निगम में 48 वार्ड पार्षदों का चयन किया जाएगा सागर नगर निगम में 2 लाख 22 हजार 573 मतदाता 48 वार्ड पार्षदों को चुनेंगे 271 नगरी वार्डो में 2 लाख 84 हजार 948 पुरूष मतदाता एवं 2 लाख 67 हजार 938 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 271 जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सर्वाधिक मतदाता वाली जनपद में रहली जनपद आती है जहां पर 95 वार्डों में 1 लाख 49 हजार 258 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वहीं पर नगरी निकाय में सागर नगर निगम में 48 वार्डों में 2 लाख 22 हजार 573 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।



अधिकारी-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध

कलेक्टर से लेना होगी अनुमति
सागर 22 मई 2022
  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने नगरीय निकाय एवं त्रि - स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 से संबंधित समस्त कार्यवाही को निर्विघ्न तरीके से एवं सुचारू रूप से समय-सीमा के अन्दर सम्पन्न कराये जाने हेतु जिले के समस्त कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। विशेष परिस्थितियों में अत्यावश्यक होने की स्थिति में आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष
उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवश्यक होने पर नियत अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

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