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SAGAR : न्यायालय परिसर और नये कलेक्ट्रेट भवन से 100 मीटर क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

SAGAR : न्यायालय परिसर और नये कलेक्ट्रेट भवन से 100 मीटर क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 

सागर 6 मई 2022
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक आर्य ने जनसामान्य की सुविधा को देखते हुए तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय परिसर और नये कलेक्ट्रेट भवन परिसर से 100 मीटर तक के क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जिला न्यायालय परिसर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास, पुराने एवं  नये कलेक्ट्रेट भवन परिसर के आसपास राजनैतिक दलों, स्थानीय संगठनों द्वारा जुलूस निकालकर हड़ताल, धरना, सामूहिक रूप से ज्ञापन देने, जनसमूह के एकत्रित होने के कारण न्यायालयों एवं कार्यालयों का कार्य प्रभावित होता हैं ।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेष के अनुसार जिला न्यायालय परिसर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास , पुराने कलेक्ट्रेट भवन , नये कलेक्ट्रेट भवन परिसर क्षेत्र में हड़ताल, धरना, जुलूस निकालना एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा । कार्यपालिक मजिस्ट्रेट , पुलिस अधिकारी तथा डयूटी पर उपस्थित लोक सेवक के अतिरिक्त, कोई अन्य व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक तथा धारदार हथियार लेकर नही घूमेगा एवं आग्नेय शस्त्र का उपयोग प्रतिबंधात्मक रहेगा ।

अपाहिज तथा वृद्ध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाठी/डन्डे लेकर नही घूमेगा । जिला न्यायालय परिसर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नये कलेक्ट्रेट भवन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, अथवा व्यक्तियों का समूह कोई ऐसे कार्य नही करेगा अथवा भाषण आदि नही देगा जिससे विभिन्न जातियों तथा धार्मिक भावनाओं / कार्यों या भाषाओं समुदायों के बीच विधमान मतभेदो में वृद्धि हो या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो ।

प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विलेख प्रदर्शन , जुलूस धरना , हड़ताल तथा किसी भी धरना प्रदर्शन आदि के प्रयोजन के लिए टेन्ट शामियाना तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिये नगर दण्डाधिकारी सागर की अनुमति आवश्यक होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के निषिद्ध होंगे ।

विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर शिथिलता प्राप्त की जा सकेगी। यह आदेश 8 मई से 7 जुलाई 2022 तक के लिये प्रभावशील रहेगा।



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