SAAAR : साढ़े चार करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य तेल और बीज जब्त★ निर्धारित सीमा से निकला अधिक स्टॉक, अनियमितता पर हुई कार्रवाई



SAAAR : साढ़े चार  करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य तेल और बीज जब्त

★ निर्धारित सीमा से निकला अधिक स्टॉक,   अनियमितता पर हुई कार्रवाई

सागर एक मई 2022।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर गठित जांच ने निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक, रिकॉर्ड्स की अनुपलब्धता, नियमों में लापरवाही और अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए 4.5 करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य तेल और बीज जप्त किया हैं।

उल्लेखनीय है कि, मेसर्स गोपालदास रमेश कुमार तिलकगंज पर 976.11 क्विटल खाद्य तेल , मेसर्स बूंद मल्टीफूड प्राईवेट लिमिटेड पर 92.37 क्विटल खाद्य तेल एवं मेसर्स याशिका ऑईल मिल पथरिया हाट पर 240 क्विटल सरसों खाद्य तेल एवं 4,441 क्विंटल सरसों बीज जांच में संग्रहित होना पाया गया था।
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जांच के दौरान फर्मों द्वारा खाद्य तेल / तिलहन का क्रय - विक्रय एवं संग्रहण के लिये सुसंगत लेखे संधारित किया जाना नहीं पाया गया। इन फर्मों द्वारा खाद्य तेल / तिलहन का स्टॉक वोर्ड भी देवनागरी लिपि में प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया।

कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर  जिला आपूर्ति नियंत्रक, अनुविभागीय अधिकारी सागर , नायब तहसीलदार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा तीन फर्मों की जांच की गई।
जांच में पाया गया कि फर्मों द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर प्रदर्शित भी नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त फर्म के लिये निर्धारित खाद्य तेल / सरसों  बीज का सीमा से अधिक स्टॉक भौतिक सत्यापन में संग्रहित होना पाया गया।
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उक्त अनियमितताओं के कारण जांच दल द्वारा खाद्य तेल / सरसों बीज , स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य प्रस्तुत कागज जप्त किये गये । जांच में कुल 1,308.48 क्विंटल खाद्य तेल, जिसकी अनुमानित कीमत 2.17 करोड एवं 4,441 क्विंटल सरसों बीज जिसकी अनुमानित कीमत 2.67 करोड है, को जप्त किया गया है। उक्त फर्मों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर  के न्यायालय में प्रस्तुत किये गए हैं।
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