नगर निगम के किरायादारों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में निगमायुक्त ने व्यापारियों से चर्चा की
सागर । समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल से निगम कार्यालय में उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध उनका पक्ष सुना , जिनमें व्यापारियों द्वारा दुकान किराया निर्धारण के संबंध में बताया गया।
इस संबंध में व्यापारियों को जानकारी दी गई कि म.प्र.अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 म.प्र.राजपत्र प्रकाशन दिनांक 24 फरवरी 2016 की कंडिका 6 के तहत् किराया निर्धारण वर्ष 2016 में किया गया था जिसको आज दिनांक तक राज्य शासन द्वारा निरस्त करने के आदेश प्रसारित नहीं किये गये है, ना ही किसी सक्षम मान.न्यायालय द्वारा अचल संम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधान के तहत् निर्धारित किराया को अपास्त नहीं किया गया है। निगम द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत् ही किराया निर्धारण किया गया है । साथ ही बैठक के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विधि प्रक्रिया के तहत् निराकरण कर दिया जायेगा। व्यापारियों को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया।
यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम के 2300 किरायादारों में से लगभग 2200 से अधिक निगम दुकान किरायेदारों द्वारा विगत 5 वर्षो से निर्धारित दर अनुसार लगातार किराया जमा किया जा रहा है तथा वर्तमान में भी दुकान किरायेदारों द्वारा वर्ष 2022-23 का किराया जमा कर रहे है। अनुबंध में हेतु किरायेदारों द्वारा आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किये गये है।
बैठक के दौरान निगमायुक्त श्री शुक्ला ने निगम मार्केटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुदृढ करने हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये है ताकि व्यापारियों को कोई परेशानी ना हों।
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