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सागर विकास योजना - 2035 का प्रारूप प्रकाशित★ जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित



सागर विकास योजना - 2035 का  प्रारूप प्रकाशित
★ जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित

सागर एक मई 2022। नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये सागर विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) 7 लाख की जनसंख्या हेतु तैयार की गई है । केन्द्र सरकार की अमृत योजना की उपयोजना के अंतर्गत सागर शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है ।

विकास योजना में आवासीय वाणिज्यिक , मिश्रित औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक , सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें आमोद - प्रमोद , यातायात एवं परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं सागर विकास योजना में कुल10070.40 हैक्टेयर भूमि विभिन्न उपयोगों हेतु प्रस्तावित की गई है । विकास योजना में आवासीय उपयोग हेतु 5460.75 हैक्टेयर वाणिज्यिक उपयोग हेतु 398.80 हैक्टेयर , मिश्रित उपयोग हेतु 227.40 हैक्टेयर औद्योगिक उपयोग हेतु 395.25 हैक्टेयर सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक उपयोग हेतु 997.95 हैक्टेयर सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें उपयोग हेतु 47.65 हैक्टेयर आमोद - प्रमोद हेतु 1051.60 हैक्टेयर एवं यातायात एवं परिवहन उपयोग हेतु 1491.00 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है ।
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इस कार्य में नगर पालिक निगम , लोक निर्माण विभाग , पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी , स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा । विकास योजना में मध्य क्षेत्र एवं ए ० बी ० डी ० क्षेत्र ( स्मार्ट सिटी परियोजना क्षेत्र ) की सीमायें निर्धारित की गई हैं व जनसामान्य हेतु विकास नियमन में संशोधन किया गया है , जिससे की आम जनता को विकास अनुज्ञा आसानी से प्राप्त हो सकेगी ।

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 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना द्वारा सागर विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) का प्रकाशन 29 अप्रेल 2022 को हुआ है । जिसकी प्रति संचालनालय की वेबसाईटhttp://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar /Amrut/sgr2035.pdf  पर तथा संभागायुक्त कार्यालय सागर संभाग सागर कलेक्टर कार्यालय जिला सागर , नगर पालिक निगम कार्यालय सागर , संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर में कार्यालयीन समय में उपलब्ध है । सागर विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) पर जनसामान्य द्वारा आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर या ई - मेल आई डीobjsugg-sagar@mp.gov.in में निर्धारित 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं , जिन पर समुचित विचार किया जावेगा ।
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