टीकमगढ : नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
टीकमगढ़। टीकमगढ की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपीई को 10 साल की सजा सुनाई है। पैरवीकर्ता नर्मदांजली दुवे विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट, ने बताया कि दिनांक 4/08/17 को पीड़िता के पिता ने अपने नावालिग पुत्री के गुम होने के संबंध में गुम इंसान सूचना थाना देहात को दी थी। जिस पर थाने के अपराध क्र० -236/17 पर प्रथम सूचना रिपट दर्ज हुई थाना देहात के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आर०पी० चौधरी ने दिनांक 26/08/17 को पीड़िता को आरोपी अभिषेक साहू के साथ दस्तयाव किया एवं पीडिता के कथन लेख किये गये ।जिसमें पीडिता द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 04/08/17 को अभिषेक साहू अपने साथ बहला फुसला कर शादी करने की कहकर अपने साथ भगाकर ले गया था एवं आरोपी ने उसके साथ गलत काम बलात्कार किया। विवेचना के दौरान पीडिता एवं आरोपी का मैडिकल परीक्षण कराकर डीएनए जांच हेतु सागर एफएसएल भेजा गया। प्रयोगशाला से प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह पाया गया कि पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना आरोपी द्वारा की गई है न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई पीडिता एवं अन्य अभियोजन साक्षी गण की साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आज दिनांक 20/05/22 को प्रकरण के आरोपी अभिषेक साहू को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।
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