SAGAR : नियम विरूद्ध संचालित स्कूल वाहनों की सघन चैकिंग , 6 स्कूली वाहन जप्त
न्यायिक प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन समय की मांग : कुलपति प्रो. जी.एस वाजपेयी★ विधिक विमर्श श्रृंखला के अंतर्गत व्याख्यान एवं शैक्षणिक एमओयू पर हुए हस्ताक्षर
चैकिंग के दौरान लगभग 28 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें 06 स्कूल वाहन जिनमें क्षमता से अधिक छात्र/छात्राये बैठे पाये गये एवं चालक लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में नहीं, वाहन से संबंधित दस्तावेज, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण, फिटनेस प्रमाण पत्र, मोटरयानकर प्रमाण पत्र आदि मौके पर नहीं पाये जाने पर उन्हें जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुरेन्द्र सिंह गौतम ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वे स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआें का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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